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अलीगढ़ में घर बनाने के लिए सरकार देगी 2.50 लाख रुपये की मदद

लखनऊ नगर निगम प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत आवास निर्माण के लिए 2.50 लाख रुपये सरकार देगी। बुजुर्ग व विधवा महिलाओं को 2.80 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यूपी के अलीगढ़ में नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने मंगलवार को पार्षदों व अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए बताया कि…

अलीगढ़ में घर बनाने के लिए सरकार देगी 2.50 लाख रुपये की मदद

लखनऊ
नगर निगम प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत आवास निर्माण के लिए 2.50 लाख रुपये सरकार देगी। बुजुर्ग व विधवा महिलाओं को 2.80 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यूपी के अलीगढ़ में नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने मंगलवार को पार्षदों व अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए बताया कि डूडा कार्यालय में लाभार्थी दस्तावेज के साथ आवास निर्माण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

मंगलवार को नगर निगम सेवा भवन सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सभी पार्षदों को योजना की पात्रता आवेदन प्रक्रिया सत्यापन एवं लाभार्थियों के चयन की विस्तृत जानकारी दी गई। नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने कहा कि नगर निगम के पार्षद जनता और शासन के बीच सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं।

यदि प्रत्येक पार्षद अपने-अपने वार्ड के पात्र परिवारों की पहचान कर उन्हें योजना से जोड़ने में सहयोग करें तो कोई भी जरूरतमंद परिवार पक्के आवास के लाभ से वंचित नहीं रहेगा। नगर आयुक्त ने डूडा के परियोजना अधिकारी कौशल कुमार को निर्देश दिए हैं कि सभी लंबित आवेदनों का सत्यापन निर्धारित समयसीमा में पूर्ण कर पात्र लाभार्थियों को शीघ्र योजना का लाभ उपलब्ध कराया जाए।

प्लाट पर नागरिकों की जाएगी आर्थिक मदद
नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत लाभार्थी की स्वयं की भूमि पर नया पक्का मकान बनाने वाले पात्र लाभार्थियों को 2.50 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक एवं विधवा महिला लाभार्थियों को 20,000 की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। एक साल के भीतर निर्माण पूरा करने पर 10 हजार का प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। इस प्रकार पात्र लाभार्थी को अधिकतम 2,80,000 तक की आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकेगी। योजना में सीधे फार्म भरें और किसी बिचौलिए के झांसे में नहीं आएं। आवेदन जनसूचना केंद्र व डूडा कार्यालय में किया जा सकता है। आवेदन के बाद अधिकारियों द्वारा स्थल का जियो टैगिंग एवं भौतिक सत्यापन किया जाएगा।

पात्रता की मुख्य शर्तें
नगर आयुक्त ने बताया कि आवेदक ईडब्ल्यूएस श्रेणी का हो तथा वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख तक हो। आवेदक के पास निर्माण स्थल का वैध स्वामित्व संबंधी दस्तावेज (पट्टा, रजिस्ट्री, खतौनी आदि) उपलब्ध हों तथा भूमि विवादित न हो। परिवार के किसी सदस्य के नाम देश में कहीं भी अन्य पक्का मकान न हो। परिवार ने पूर्व में केंद्र अथवा राज्य सरकार की किसी अन्य आवास योजना का लाभ प्राप्त न किया हो।

यह दस्तावेज आवश्यक रूप से लगेंगे
– परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड, भूमि संबंधी दस्तावेज

– प्रस्तावित भवन का नक्शा एवं अनुमानित लागत, आय प्रमाण पत्र अथवा स्व घोषणा पत्र

– बैंक पासबुक, कच्चे मकान या खाली प्लॉट की फोटो
योजना के प्रमुख लाभ

– स्वयं की भूमि पर नया पक्का मकान निर्माण के लिए वित्तीय सहायता

– सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में

– निर्माण की प्रगति के अनुसार चरणबद्ध किस्तों का भुगतान

– पारदर्शी एवं ऑनलाइन प्रक्रिया

नगर निगम में 14 हजार आवेदन आए
नगर आयुक्त ने बताया कि नगर निगम को सत्यापन हेतु कुल 14,621 आवेदन प्राप्त हुए हैं, इनमें से अब तक 4,677 पात्र तथा 2,823 अपात्र आवेदनों का परीक्षण किया जा चुका है जबकि 7121 आवेदन सत्यापन की प्रक्रिया में हैं।

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