EPFO New Rule: 15 जुलाई तक मिलेगा PF का ब्याज, करोड़ों कर्मचारियों को बड़ी राहत

नई दिल्ली EPFO ने पीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए जरूरी खबर दी है. जिस पल का इंतजार था वो आखिर आने ही वाला है. ईपीएफओ ने 15 जुलाई तक 34 करोड़ खातों में 8.25% ब्याज और करीब 1.44 लाख करोड़ का ब्याज नए सिस्टम से क्रेडिट होने की जानकारी दे दी है।  इसके अलावा खास…

EPFO New Rule: 15 जुलाई तक मिलेगा PF का ब्याज, करोड़ों कर्मचारियों को बड़ी राहत

नई दिल्ली

EPFO ने पीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए जरूरी खबर दी है. जिस पल का इंतजार था वो आखिर आने ही वाला है. ईपीएफओ ने 15 जुलाई तक 34 करोड़ खातों में 8.25% ब्याज और करीब 1.44 लाख करोड़ का ब्याज नए सिस्टम से क्रेडिट होने की जानकारी दे दी है। 

इसके अलावा खास खबर ये है कि पीएफ से जुड़ी सर्विसेस को आसान और तेज बनाने के लिए नया सेंट्रलाइज्ड आईटी सिस्टम (CITES) लागू किया है. इसके बाद देशभर के PF खातों का डेटा एक ही सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में रहेगा. इससे सदस्य किसी भी EPFO ऑफिस से अपनी सर्विसेस ले सकेंगे। 

क्या-क्या काम EPFO CITES से हो जाएगा?
अब PF बैलेंस, क्लेम स्टेटस, सर्विस रिकॉर्ड और पेंशन जैसी सभी जानकारी एक ही पोर्टल पर आसानी से उपलब्ध होगी. क्लेम करने से पहले ही सिस्टम में पहले से गलतियों की जानकारी देगा, जिससे रिजेक्शन कम होंगे. नए सिस्टम के तहत PF निकालना भी पहले से आसान हो गया है। 

नई व्यवस्था में क्लेम दाखिल करने से पहले ही सिस्टम डॉक्यूमेंट्स या जानकारी में कमी की पहचान कर देगा. साथ ही मेंबर यह भी देख सकेंगे कि वे किस कैटेगरी में कितनी राशि निकालने के एलिजिबल हैं. इससे गलत राशि का क्लेम करने और उसके रिजेक्ट होने की संभावना काफी कम हो जाएगी। 

पीएफ क्लेम से जुड़ा नियम
EPFO ने ऑटो क्लेम सेटलमेंट की सीमा भी बढ़ा दी है. अब पूरी तरह KYC वेरिफाइड अकाउंट में 5 लाख रुपये तक के एडवांस क्लेम ऑटो अप्रूव्ड किए जा सकेंगे. पहले यह लिमिट केवल 1 लाख रुपये थी. अगर क्लेम के दौरान किसी अतिरिक्त जानकारी की जरूरत होगी तो EPFO ऑनलाइन ही स्पष्टीकरण मांगेगा और सदस्य भी ऑनलाइन जवाब दे सकेंगे. इससे ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत कम होगी। 

PF विड्रॉल के 13 बड़े नियमों को घटाकर सिर्फ 3 आसान कैटेगरी में कर दिया गया है. सदस्य अब अपने कुल PF बैलेंस का 75% तक निकाल सकेंगे. साथ ही, क्लेम में किसी तरह की कमी होने पर उसका जवाब ऑनलाइन दिया जा सकेगा और पैसा सेटलमेंट वाले दिन सीधे बैंक खाते में भेज दिया जाएगा। 

करोड़ों पीएफ अकाउंटहोल्डर्स को राहत
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपनी सर्विसेस को पूरी तरह डिजिटल और तेज बनाने के लिए CITES 2.01 (सेंट्रलाइज्ड आईटी इनेबल्ड सर्विसेज) प्रोसेस लागू कर दिया है. केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि इस नई व्यवस्था के लागू होने से PF खाताधारकों को कई नई सर्विसेस मिलेंगी. श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि नए सिस्टम के तहत क्लेम मंजूर होने के दिन ही राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी. साथ ही अंतिम भुगतान की मंजूरी की तारीख तक PF पर ब्याज मिलेगा. पहले ब्याज की गणना केवल पिछले महीने के अंतिम दिन तक ही की जाती थी। 

EPFO ने देशभर के सभी PF रिकॉर्ड को एक केंद्रीय डेटाबेस में ट्रांसफर कर दिया है. पहले हर ऑफिस का अलग डेटाबेस होता था और सदस्यों को उसी कार्यालय पर निर्भर रहना पड़ता था. अब किसी भी अधिकृत EPFO ऑफिस से सेवाएं ली जा सकेंगी.  EPFO ने बताया कि 15 जुलाई तक करीब 34 करोड़ खातों में 8.25% ब्याज जमा किया जाएगा. इसके तहत लगभग 1.44 लाख करोड़ रुपये का ब्याज नए सिस्टम के जरिए खातों में ट्रांसफर होगा. अब ब्याज जमा होने के लिए अक्टूबर-नवंबर तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा. इसके अलावा नौकरी बदलने पर PF अपने आप नए नियोक्ता के खाते में ट्रांसफर हो जाएगा और पेंशनधारक देश के किसी भी EPFO ऑफिस या बैंक के जरिए अपनी सर्विसेस का फायदा ले सकेंगे। 

नौकरी बदलने वालों के लिए भी गुड न्यूज
नौकरी बदलने वाले कर्मचारियों के लिए भी बड़ी राहत दी गई है. अब आधार से जुड़े UAN वाले PF खातों का ट्रांसफर अपने आप हो जाएगा. इसके लिए अलग से आवेदन करने या पुराने और नए नियोक्ता की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी. सेवा अवधि भी ऑटो ट्रांसफर हो जाएगी. नई व्यवस्था का फायदा EPS पेंशनधारकों को भी मिलेगा. वे अब देश के किसी भी EPFO ऑफिस में लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकेंगे और अन्य सर्विसेस ले सकेंगे. इसके अलावा केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (CPPS) लागू होने से पेंशन अब भारत के किसी भी बैंक खाते में प्राप्त की जा सकेगी, चाहे पेंशन का मामला किसी भी क्षेत्रीय ऑफिस से जुड़ा हो। 

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