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MP के कार्यवाहक पुलिस अधिकारियों पर फिलहाल नहीं होगी कार्रवाई, अगले आदेश तक पद पर बने रहने के निर्देश

भोपाल  मध्य प्रदेश सरकार ने कार्यवाहक पदों पर कार्यरत अधिकारी-कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऐसे अधिकारी और कर्मचारी, जो कार्यवाहक के रूप में दायित्व निभा रहे थे लेकिन नियमित पदोन्नति नहीं पा सके हैं, उन्हें फिलहाल उनके कार्यवाहक पद से नहीं हटाया जाएगा।  पुलिस विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों को…

MP के कार्यवाहक पुलिस अधिकारियों पर फिलहाल नहीं होगी कार्रवाई, अगले आदेश तक पद पर बने रहने के निर्देश

भोपाल
 मध्य प्रदेश सरकार ने कार्यवाहक पदों पर कार्यरत अधिकारी-कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऐसे अधिकारी और कर्मचारी, जो कार्यवाहक के रूप में दायित्व निभा रहे थे लेकिन नियमित पदोन्नति नहीं पा सके हैं, उन्हें फिलहाल उनके कार्यवाहक पद से नहीं हटाया जाएगा। 

पुलिस विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों को बड़ी राहत
मध्य प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए दी स्पष्ट किया है की सभी संबंधित अधिकारी और कर्मचारी अपने वर्तमान कार्यवाहक पद पर पूर्ववत कार्य करते रहेंगे. इस फैसले से उन कर्मचारियों में बनी अनिश्चितता समाप्त होने की उम्मीद है, जो पदोन्नति नहीं मिलने के कारण अपने पद को लेकर संशय में थे. सरकार के इस निर्णय को प्रशासनिक व्यवस्था में निरंतरता बनाए रखने और विभागीय कार्य प्रभावित न होने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. इससे विभिन्न विभागों में कार्यवाहक पदों पर सेवाएं दे रहे अधिकारियों और कर्मचारियों को राहत मिलेगी। 

जो पदोन्नत नहीं हो पाए, अगले आदेश तक वर्तमान कार्यवाहक पद बने रहेंगे
मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि जो अधिकारी और कर्मचारी नियमित पदोन्नति की प्रक्रिया में पदोन्नत नहीं हो पाए हैं, वे अगले आदेश तक अपने वर्तमान कार्यवाहक पद पर पूर्ववत कार्य करते रहेंगे. इस संबंध में विशेष पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) आदर्श कटियार ने पुलिस महानिदेशक की मंजूरी के बाद आदेश जारी किया है। 

कार्यवाहक अधिकारी उच्च पद की वरिष्ठता या वेतन का दावा नहीं कर सकेंगे
पुलिस मुख्यालय भोपाल से जारी आदेश के अनुसार, मध्य प्रदेश पुलिस विनियम के पैरा-72 और जी.ओ.पी. क्रमांक 148/2021 के तहत पुलिस अधिकारियों को उच्च पदों पर स्थानापन्न (कार्यवाहक) रूप से कार्य करने की अनुमति दी गई थी. आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कार्यवाहक अधिकारी उच्च पद की वरिष्ठता या वेतन का दावा नहीं कर सकेंगे, लेकिन जब तक वे उस पद पर कार्यरत रहेंगे, तब तक उन्हें उसी उच्च पद की वर्दी धारण करने का अधिकार रहेगा। 

हाल ही में हुई नियमित पदोन्नतियों के बाद कई ऐसे अधिकारी और कर्मचारी थे, जो लंबे समय से कार्यवाहक पदों पर कार्य कर रहे थे, लेकिन उन्हें पदोन्नति नहीं मिल सकी. ऐसे में उनके मूल पद पर लौटने की आशंका बनी हुई थी. अब पुलिस मुख्यालय ने नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों को आधार बनाते हुए निर्णय लिया है कि ऐसे सभी अधिकारी और कर्मचारी आगामी आदेश तक अपने वर्तमान कार्यवाहक पद पर ही बने रहेंगे. यह आदेश पुलिस महानिदेशक की मंजूरी के बाद विशेष पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) आदर्श कटियार द्वारा 13 जुलाई 2026 को जारी किया गया है। 

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