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Twisha Case: दोनों आरोपी 11 अगस्त तक रहेंगे न्यायिक हिरासत में, वॉइस सैंपल पर कोर्ट में CBI-बचाव पक्ष आमने-सामने

भोपाल  ट्विशा शर्मा केस में आरोपी गिरिबाला और समर्थ सिंह को राहत नहीं मिली है। 11 अगस्त तक दोनों की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। साथ ही दोनों ने सीबीआई को वॉयस सैंपल भी दिए हैं। सीबीआई पूरे मामले की जांच कर रही है। इसके बाद चार्जशीट पेश करेगी। 11 अगस्त तक बढ़ा दी…

Twisha Case: दोनों आरोपी 11 अगस्त तक रहेंगे न्यायिक हिरासत में, वॉइस सैंपल पर कोर्ट में CBI-बचाव पक्ष आमने-सामने

भोपाल
 ट्विशा शर्मा केस में आरोपी गिरिबाला और समर्थ सिंह को राहत नहीं मिली है। 11 अगस्त तक दोनों की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। साथ ही दोनों ने सीबीआई को वॉयस सैंपल भी दिए हैं। सीबीआई पूरे मामले की जांच कर रही है। इसके बाद चार्जशीट पेश करेगी।

11 अगस्त तक बढ़ा दी न्यायिक हिरासत
भोपाल कोर्ट ने ट्विशा शर्मा की मौत मामले में आरोपी गिरिबाला और समर्थ सिंह की न्यायिक हिरासत 11 अगस्त तक बढ़ा दी है। सुनवाई के दौरान, सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि गवाहों से पूछताछ अभी चल रही है और अनुरोध किया कि आरोपियों को न्यायिक हिरासत में ही रखा जाए। इस दलील के बाद, कोर्ट ने आदेश दिया कि गिरिबाला और समर्थ सिंह 11 अगस्त तक जेल में ही रहेंगे।

दोनों ने दिए वॉयस सैंपल
वहीं, समर्थ और गिरिबाला सिंह ने सीबीआई को वॉयस सैंपल दिए हैं। मामले में सीबीआई की टीम अन्य गवाहों से भी पूछताछ कर रही है। सीबीआई जल्द ही मामले में चालान पेश करेगी। इसके बाद केस में सुनवाई चलेगी।

जमानत पर भी हुई है सुनवाई
बीमार मां की सेवा के लिए पू्र्व जज गिरिबाला सिंह ने कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी। याचिका पर सुनवाई करने से कई कोर्ट बचते रहे। बाद में याचिका को स्वीकार किया गया और मामले में सुनवाई है। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अभी गिरिबाला सिंह की जमानत पर कोई फैसला नहीं आया है।

कोर्ट ने कहा- यह मुद्दा जमानत सुनवाई में उठ चुका है
अधिवक्ता दीक्षित ने बताया कि इस पर अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि वॉइस सैंपल और उससे जुड़े तर्क पहले जमानत आवेदन की सुनवाई के दौरान भी उठाए जा चुके हैं। चूंकि जमानत आवेदन पर फैसला हो चुका है, इसलिए वर्तमान रिमांड की सुनवाई में इस मुद्दे का कोई औचित्य नहीं है। हालांकि इस संबंध में अदालत ने अपने लिखित आदेश में कोई टिप्पणी दर्ज नहीं की।

रिमांड बढ़ाने पर भी किया गया विरोध
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने न्यायिक हिरासत बढ़ाने का भी विरोध किया। शुभांग दीक्षित के मुताबिक, बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि सीबीआई की रिमांड बढ़ाने संबंधी अर्जी में कोई नया आधार नहीं बताया गया है। साथ ही एजेंसी से यह भी पूछा गया कि अब तक कितने गवाहों से पूछताछ की जा चुकी है।

सीबीआई ने बचाव पक्ष की मांग का विरोध करते हुए अदालत में कहा कि मामले की जांच अभी जारी है। ऐसे में कितने गवाहों से पूछताछ हो चुकी है या किन-किन लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं, इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती। जांच प्रभावित होने की आशंका के चलते एजेंसी ने इस संबंध में कोई विवरण देने से इनकार किया।

कोर्ट ने सीबीआई की मांग स्वीकार कर 11 अगस्त तक बढ़ाई रिमांड
अधिवक्ता शुभांग दीक्षित ने बताया कि नियमित मजिस्ट्रेट अवकाश पर थीं, इसलिए मामले की सुनवाई ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष हुई। अदालत ने प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए सीबीआई की ओर से प्रस्तुत आवेदन स्वीकार कर लिया और दोनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत 11 अगस्त तक बढ़ाने के आदेश दिए।

12 मई को हुई थी ट्विशा की मौत
ट्विशा शर्मा 12 मई 2026 की रात भोपाल के कटारा हिल्स स्थित अपने ससुराल में मृत मिली थीं। ससुराल पक्ष ने इसे आत्महत्या बताया था, जबकि मायके पक्ष ने हत्या का आरोप लगाया। पहले पोस्टमॉर्टम पर सवाल उठने के बाद हाईकोर्ट ने दिल्ली AIIMS से दोबारा पोस्टमॉर्टम कराने के निर्देश दिए थे। अब इसी रिपोर्ट के आधार पर CBI अपनी जांच आगे बढ़ा रही है।

हिरासत बढ़ाने का विरोध किया
वहीं, बचाव पक्ष ने न्यायिक हिरासत बढ़ाने का विरोध किया है। बचाव पक्ष का कहना है कि न्यायिक हिरासत बढ़ाने को लेकर सीबीआई की तरफ से कोई वजह नहीं बताई गई है। साथ ही कोर्ट में यह भी पूछा गया कि कितने गवाहों से पूछताछ हुई है। इस पर सीबीआई की ओर से कहा गया कि मामले की जांच अभी जारी है। इसलिए किन-किन लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं, उसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती है।

गौरतलब है कि 11 मई भोपाल स्थित ससुराल में ट्विशा शर्मा की मौत हुई थी। ससुराल के लोगों का कहना था कि उसने खुदकुशी की है। वहीं, ट्विशा के मायके वालों ने कहा था कि उसकी हत्या हुई है। बाद में हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने मामले की जांच शुरू की।

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