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डेरा प्रमुख राम रहीम को 21 दिन की पैरोल, पांच साल में 17वीं बार जेल से बाहर आने की तैयारी

रोहतक. डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को एक बार फिर पैरोल मिल गई है। राम रहीम को 21 दिन की पैरोल दी गई है। यौन शोषण मामले में 20 साल की सजा काट रहा राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है। जेल से निकलने के बाद वह रोहतक से सीधा…

डेरा प्रमुख राम रहीम को 21 दिन की पैरोल, पांच साल में 17वीं बार जेल से बाहर आने की तैयारी

रोहतक.

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को एक बार फिर पैरोल मिल गई है। राम रहीम को 21 दिन की पैरोल दी गई है। यौन शोषण मामले में 20 साल की सजा काट रहा राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है।

जेल से निकलने के बाद वह रोहतक से सीधा सिरसा पहुंचेगा। इससे पहले डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को मई, 2026 में 23 दिन की पैरोल दी गई थी। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने साल 25 अगस्त, 2017 में गुरमीत राम रहीम को दो साध्वियों से दुष्कर्म मामले में दोषी करार दिया था। जिसके बाद साल 28 अगस्त, 2017 को दोनों मामलों में अदालत ने राम रहीम को 10-10 साल यानी कुल 20 साल की सजा सुनाई थी।

पैरोल की अवधि को कारावास की अवधि में नहीं गिना जाता
कारागार नियमों के अनुसार, दोषी प्रतिवर्ष अधिकतम 10 सप्ताह की पैरोल का लाभ उठा सकते हैं। पैरोल पर बिताया गया समय सजा की अवधि में जोड़ा जाता है और इसे जेल में बिताए गए समय में नहीं गिना जाता। 10 वर्ष से अधिक की सजा पाए दोषियों को प्रतिवर्ष तीन सप्ताह की पैरोल भी मिलती है, जिसे जेल में बिताए गए समय में गिना जाता है। राम रहीम को एक पूर्व डेरा प्रबंधक और एक पत्रकार की हत्याओं में दोषी ठहराया गया था, हालांकि उच्च न्यायालय ने उन्हें दोनों मामलों में बरी कर दिया था।

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