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30 अगस्त को NEET PG परीक्षा, रांची में 4 केंद्रों पर धारा 163 लागू; 200 मीटर तक रहेगी पाबंदी

 रांची  नीट-पीजी 2026 परीक्षा को लेकर रांची के चार परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू की गई है। परीक्षा का आयोजन 30 अगस्त को किया जाएगा। कदाचारमुक्त परीक्षा संचालन और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, रांची ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत यह…

30 अगस्त को NEET PG परीक्षा, रांची में 4 केंद्रों पर धारा 163 लागू; 200 मीटर तक रहेगी पाबंदी

 रांची
 नीट-पीजी 2026 परीक्षा को लेकर रांची के चार परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू की गई है। परीक्षा का आयोजन 30 अगस्त को किया जाएगा। कदाचारमुक्त परीक्षा संचालन और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, रांची ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है।

निषेधाज्ञा 30 अगस्त की सुबह छह बजे से दोपहर 3:30 बजे तक प्रभावी रहेगी। जिला प्रशासन के अनुसार, परीक्षा केंद्रों पर असामाजिक तत्वों के भीड़ लगाकर विधि-व्यवस्था भंग करने की आशंका को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

परीक्षा के शांतिपूर्ण संचालन के लिए परीक्षा केंद्रों पर पुलिस पदाधिकारी, पुलिस बल के साथ दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति भी की गई है। निषेधाज्ञा के दौरान परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में पांच या पांच से अधिक लोगों के एक स्थान पर जमा होने पर रोक रहेगी। परीक्षा को लेकर प्रशासन ने सभी आवश्यक सुरक्षा और विधि-व्यवस्था संबंधी तैयारियां पूरी करने का निर्देश दिया है।

सुविधा के लिए परीक्षार्थी इन केंद्रों के नाम नोट कर सकते हैं-
    RTCIT: राम टहल चौधरी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आनंदी, ओरमांझी ब्लॉक चौक
    Arunima Technical Services: प्रगति पथ, रोड नंबर-6, सामलोंग, लोअर चुटिया
    iQube Digital: मेदांता अस्पताल के पास, कैफेटेरिया बिल्डिंग, इरबा
    Oxford Public School: ओल्ड एचबी रोड, प्रगति पथ, रांची

परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक टिप्स
समय पर पहुंचें: निषेधाज्ञा और सुरक्षा जांच के मद्देनजर केंद्र पर रिपोर्टिंग टाइम से कम से कम 45 मिनट पहले पहुंचें।

पहचान पत्र: अपना वैध एडमिट कार्ड और एक मूल सरकारी फोटो पहचान पत्र (आधार कार्ड/पैन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस) साथ रखना अनिवार्य है।

निषेध वस्तुएं: परीक्षा हॉल के भीतर मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाने की सख्त मनाही है।

 

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