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चाकू दिखाकर अधिकारी की पत्नी से किया दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद

रायपुर. रायपुर जिले में ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी की शिक्षिका पत्नी को चाकू की नोक पर बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी पर 1 लाख 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. वहीं, मामले में आरोपी की पत्नी को पर्याप्त साक्ष्य…

चाकू दिखाकर अधिकारी की पत्नी से किया दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद

रायपुर.

रायपुर जिले में ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी की शिक्षिका पत्नी को चाकू की नोक पर बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी पर 1 लाख 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

वहीं, मामले में आरोपी की पत्नी को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया. मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) विनय कुमार प्रधान की अदालत में हुई. अभियोजन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक विजयश्री बिसेन ने पैरवी की. अभियोजन के अनुसार, आरोपी बालकृष्ण जांगड़े और उसकी पत्नी अंजना जांगड़े मूल रूप से बेमेतरा के रहने वाले हैं और पिरदा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहते थे. घटना 15 मार्च 2021 की है. पीड़िता शिक्षिका उस समय अपने दो बच्चों के साथ घर पर अकेली थी. उसके पति सुबह करीब 10 बजे कार्यालय चले गए थे. दोपहर करीब 12.45 बजे पीड़िता ने पति को फोन कर घर में दो लोगों के घुसने और चाकू से हमला करने की जानकारी दी. सूचना मिलते ही पति घर पहुंचा तो पत्नी घायल अवस्था में मिली. उसके शरीर पर चोट के कई निशान थे.

शादी का कार्ड देने के बहाने घुसा आरोपी
पीड़िता ने अदालत में दिए बयान में बताया कि आरोपी ने खुद को उसके पति का दोस्त बताया और शादी का कार्ड देने के बहाने घर में प्रवेश किया. उसने बातचीत के दौरान पति के परिचित होने की बात कहकर भरोसा बनाया. घर में उस समय पीड़िता के 12 और 4 वर्ष के दो बच्चे भी मौजूद थे. अभियोजन के अनुसार आरोपी ने बच्चों के सामने पीड़िता पर हमला किया और उसे बंधक बनाकर दुष्कर्म किया.

लंबे समय बाद आया फैसला
करीब 5 साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया. मामले में पुलिस ने जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया. सुनवाई के दौरान अभियोजन ने पीड़िता के बयान समेत उपलब्ध साक्ष्य अदालत के समक्ष रखे. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने बालकृष्ण जांगड़े को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद और एक लाख ढाई हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई. वहीं, आरोपी की पत्नी अंजना जांगड़े के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर अदालत ने उसे दोषमुक्त कर दिया.

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