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30 सितम्बर तक सभी विभागों में लागू होंगे ई-एचआरएमएस और डीई पोर्टल

30 सितम्बर तक सभी विभागों में लागू होंगे ई-एचआरएमएस और डीई पोर्टल भोपाल  प्रदेश के शासकीय सेवकों के लिए मानव संसाधन प्रबंधन के लिए ई-एचआरएमएस एवं विभागीय जाँच प्रकरणों के प्रबंधन के लिए डीई पोर्टल से संबंधित प्रकरणों के एंड-टू-एंड ऑनलाइन वर्कफ्लो की सुविधा प्रदान किए जाने का राज्य-शासन द्वारा निर्णय लिया गया है। इसके…

30 सितम्बर तक सभी विभागों में लागू होंगे ई-एचआरएमएस और डीई पोर्टल

30 सितम्बर तक सभी विभागों में लागू होंगे ई-एचआरएमएस और डीई पोर्टल

भोपाल 

प्रदेश के शासकीय सेवकों के लिए मानव संसाधन प्रबंधन के लिए ई-एचआरएमएस एवं विभागीय जाँच प्रकरणों के प्रबंधन के लिए डीई पोर्टल से संबंधित प्रकरणों के एंड-टू-एंड ऑनलाइन वर्कफ्लो की सुविधा प्रदान किए जाने का राज्य-शासन द्वारा निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत समस्त विभागों द्वारा उक्त पोर्टलों को अपनाया जाएगा, जो आईएफएमआईएस स्पैरो (IFMIS,SPARROW) एवं अन्य कर्मचारी-संबंधी पोर्टलों के साथ एकीकृत है। सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभागवार प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित किए जाने एवं इन पोर्टलों की प्रगति का नियमित अनुश्रवण करने के निर्देश दिए हैं।

सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश अनुसार इन पोर्टलों को समस्त विभागों एवं उनके अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों में अपनाए जाने की सलाह दी गई है। नियुक्ति से सेवानिवृत्ति तक कर्मचारियों के संपूर्ण सेवा-जीवन चक्र का सुव्यवस्थित एवं एकीकृत प्रबंधन सुनिश्चित होगा। अवकाश, भ्रमण, सूचनाओं एवं अन्य सेवा-संबंधी अनुमतियों के निराकरण में समय एवं कार्यभार में कमीं आएगी तथा निर्णय प्रक्रिया अधिक त्वरित एवं पारदर्शी होगी। पदोन्नति, परिवीक्षाधीन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाओं की पुष्टि एवं अन्य स्थापना-संबंधी प्रकरणों के समयबद्ध निराकरण में सुविधा होगी। स्थानांतरण, पदस्थापना एवं अन्य संवर्ग (कैडर) प्रबंधन संबंधी कार्य अधिक प्रभावी एवं सुव्यवस्थित हो सकेंगे।

प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को अपनी सेवा संबंधी समस्त जानकारी, जैसे सेवा-वृत्त, जी.पी.एफ. शेष राशि, वेतन पर्ची, अवकाश विवरण आदि का समेकित डिजिटल प्रोफाइल उपलब्ध होगा। वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन (एसीआर/एपीएआर) के प्रबंधन एवं अनुश्रवण की प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित होगी। विभागीय जाँच प्रकरणों के पंजीयन से अंतिम निर्णय तक उनकी ऑनलाइन मानीटरिंग एवं ट्रैकिंग की प्रभावी व्यवस्था उपलब्ध होगी। 30 सितम्बर 2026 तक उक्त पोर्टलों को अपनाये जाने संबंधी समुचित कार्यवाही किए जाने की अपेक्षा की गई है।

 

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