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झारखंड में SIR को लेकर प्रशासन अलर्ट, BLO घर-घर जाकर करेंगे वोटर लिस्ट का सत्यापन

 पाकुड़  मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) कार्य में तेजी लाने और अधिक से अधिक पात्र नागरिकों का नाम सूची में दर्ज कराने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में मतदाता सूची पुनरीक्षण में शत-प्रतिशत लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आगामी 12 से 16 अक्टूबर तक गांवों और…

झारखंड में SIR को लेकर प्रशासन अलर्ट, BLO घर-घर जाकर करेंगे वोटर लिस्ट का सत्यापन

 पाकुड़
 मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) कार्य में तेजी लाने और अधिक से अधिक पात्र नागरिकों का नाम सूची में दर्ज कराने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है।

इसी कड़ी में मतदाता सूची पुनरीक्षण में शत-प्रतिशत लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आगामी 12 से 16 अक्टूबर तक गांवों और टोलों में एक विशेष आउटरीच अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं को जागरूक करेंगे।

शुक्रवार को कमिश्नर के सचिव सह आरटीए सचिव झुनू कुमार मिश्रा ने अमड़ापाड़ा प्रखंड कार्यालय में पुनरीक्षण कार्य की उच्चस्तरीय समीक्षा की।

बैठक के दौरान उन्होंने बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) की कार्यप्रणाली, मतदाताओं को दी जा रही सुविधाओं तथा नाम जोड़ने, सुधारने व सत्यापन की प्रगति की विस्तृत जानकारी ली।

उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि जिले का कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित नहीं रहना चाहिए। समीक्षा बैठक में 10 अक्टूबर को प्रखंड क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष सहायता शिविर लगाने के भी निर्देश दिए गए थे।

जहां बीएलओ और सुपरवाइजरों ने उपस्थित रहकर लोगों की समस्याओं का समाधान किया। 12 से 16 अक्टूबर तक चलने वाले विशेष आउटरीच अभियान के दौरान बीएलओ सीधे गांवों और टोलों में पहुंचेंगे।

वे मतदाताओं को सूची में अपना नाम जांचने, छूटे हुए पात्र नागरिकों के नाम जुड़वाने और गलत प्रविष्टियों में सुधार कराने के लिए प्रेरित करेंगे।

साथ ही, अधिकारियों को प्राप्त होने वाले सभी आवेदनों का निर्धारित प्रक्रिया के तहत समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का कड़ा निर्देश दिया गया है।

समीक्षा बैठक में 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ने और सूची की त्रुटियों को दूर करने पर विशेष जोर दिया गया।

अधिकारियों को बताया गया कि नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए फॉर्म-छह, नाम, पता या अन्य विवरण में सुधार और निवास स्थान बदलने के लिए फॉर्म-आठ, तथा नाम हटाने या आपत्ति दर्ज कराने के लिए फॉर्म-सात का उपयोग किया जाता है।

इसके अलावा, ऑनलाइन पोर्टल और वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से मिलने वाले आवेदनों की तुरंत जांच, भौतिक सत्यापन और समय पर निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं।

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