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छत्तीसगढ़ के राव हॉस्पिटल पर कार्रवाई, फायर सेफ्टी ऑडिट में गड़बड़ी के आरोप में संचालक पर केस दर्ज

CG राव हॉस्पिटल के संचालक के खिलाफ FIR, फायर सेफ्टी ऑडिट में खुला फर्जीवाड़े का खेल आरंग. आरंग स्थित राव हॉस्पिटल का हैरान करने वाला कारनामा सामने आया है। अस्पताल प्रबंधन ने अग्निशमन विभाग के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए फायर सेफ्टी एनओसी (NOC) का नवीनीकरण कराने के बजाय कंप्यूटर ग्राफिक्स के जरिए खुद ही…

छत्तीसगढ़ के राव हॉस्पिटल पर कार्रवाई, फायर सेफ्टी ऑडिट में गड़बड़ी के आरोप में संचालक पर केस दर्ज

CG राव हॉस्पिटल के संचालक के खिलाफ FIR, फायर सेफ्टी ऑडिट में खुला फर्जीवाड़े का खेल
आरंग.

आरंग स्थित राव हॉस्पिटल का हैरान करने वाला कारनामा सामने आया है। अस्पताल प्रबंधन ने अग्निशमन विभाग के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए फायर सेफ्टी एनओसी (NOC) का नवीनीकरण कराने के बजाय कंप्यूटर ग्राफिक्स के जरिए खुद ही फर्जी एनओसी तैयार कर ली।

जिले में अपनी तरह की इस पहली जालसाजी का भंडाफोड़ होने के बाद आरंग पुलिस ने अस्पताल संचालक के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है।

डिजिटल पड़ताल में ऐसे खुली पोल
अग्निशमन विभाग और एसडीआरएफ की संयुक्त टीम जब नियमित सुरक्षा ऑडिट के तहत राव हॉस्पिटल पहुंची, तो अस्पताल प्रबंधन ने अधिकारियों को एनओसी की फोटोकॉपी थमा दी। लेकिन दस्तावेजों की सूक्ष्म जांच के दौरान अधिकारियों को गड़बड़ी की आशंका हुई। कागजात पर एनओसी जारी होने की तारीख 16 अप्रैल 2026 दर्ज थी, लेकिन जब अधिकारियों ने उस पर छपे क्यूआर कोड को स्कैन किया तो सिस्टम में असली तारीख 16 अप्रैल 2025 दिखाई दी। एनओसी में जांच अधिकारी के तौर पर ‘पुरुषोत्तम सिंह’ का नाम दर्ज था, जबकि अग्निशमन विभाग में इस नाम का कोई अधिकारी कार्यरत ही नहीं है। यही नहीं, जिस तिथि पर हस्ताक्षर अंकित थे, उस दौरान संबंधित पद पर कोई अधिकारी पदस्थ ही नहीं था। शासकीय पोर्टल पर मिलान करने के बाद पूरी तरह साफ हो गया कि अस्पताल संचालक ने अपने फायदे के लिए कंप्यूटर ग्राफिक्स के माध्यम से एक नकली (कूटरचित) प्रमाण पत्र तैयार किया था।

धोखाधड़ी का मामला दर्ज, ग्राफिक्स डिजाइनर पर भी कसेगा शिकंजा
न्यू रायपुर फायर ब्रिगेड के निरीक्षक पुष्पराज विनायक की शिकायत पर आरंग थाना पुलिस ने राव हॉस्पिटल के संचालक के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318 (4) के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस अब इस बात की तफ्तीश कर रही है कि इस फर्जी दस्तावेज को बनाने में किस कंप्यूटर सेंटर या ग्राफिक्स डिजाइनर की मदद ली गई थी। पुलिस का स्पष्ट कहना है कि जालसाजी करने वाले और फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले, दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस मामले में पुष्पराज सिंह (जिला सेनानी एवं फायर ऑफिसर, रायपुर) ने बताया, “व्यावसायिक व चिकित्सकीय संस्थानों में सुरक्षा के लिहाज से हर साल फायर एनओसी लेना अनिवार्य है। इससे पहले बिलासपुर और अंबिकापुर में ऐसे मामले आए थे जहां गिरफ्तारियां हुई थी, लेकिन रायपुर जिले में फर्जी एनओसी का यह पहला मामला है। अधिकारियों के मुताबिक, राव हॉस्पिटल प्रबंधन का यह कृत्य अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों की जिंदगी को सीधे तौर पर जोखिम में डालने वाला है। अस्पताल में आगजनी से निपटने के वास्तविक पुख्ता इंतजाम किए बिना ही फर्जी कागजात के सहारे अस्पताल का संचालन किया जा रहा था।

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