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मोहाली के बिल्डर को झटका, पंजाब सरकार ने रद की ₹40 करोड़ की राहत

चंडीगढ़. आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने दिल्ली स्थित बिल्डर रेमिगेट बिल्डस्टेट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड को दी गई लगभग 40 करोड़ रुपये की रियायतें और उसके बाद बकाया राशि की माफी वापस ले ली है। यह राहत मोहाली में एक प्रमुख व्यावसायिक स्थल के आवंटन को लेकर ईडी की जांच के बीच…

मोहाली के बिल्डर को झटका, पंजाब सरकार ने रद की ₹40 करोड़ की राहत

चंडीगढ़.

आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने दिल्ली स्थित बिल्डर रेमिगेट बिल्डस्टेट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड को दी गई लगभग 40 करोड़ रुपये की रियायतें और उसके बाद बकाया राशि की माफी वापस ले ली है। यह राहत मोहाली में एक प्रमुख व्यावसायिक स्थल के आवंटन को लेकर ईडी की जांच के बीच महीनों पहले ही स्वीकृत की गई थी।

सूत्रों के अनुसार, राज्य के आवास एवं शहरी विकास विभाग ने कंपनी को दी गई रियायतें रद्द कर दी हैं। यह फैसला ऐसे समय आया है जब ईडी मोहाली के सेक्टर 62 में एक भूखंड के आवंटन और उसके बाद ग्रेटर मोहाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण (जीएमएडीए) द्वारा बकाया राशि माफ करने से संबंधित परिस्थितियों की जांच कर रही है।
सूत्रों ने आगे बताया कि पंजाब के आवास एवं शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव विकास गर्ग ने पुनरीक्षण प्राधिकारी के रूप में कार्य करते हुए 15 अक्टूबर को जारी 19 पृष्ठ के आदेश में कंपनी की पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी और जीएमएडीए के अपीलीय प्राधिकारी-सह-अतिरिक्त मुख्य प्रशासक द्वारा 5 फरवरी, 2026 को पारित आदेश को रद्द कर दिया। इस आदेश में पिछले वर्ष दिसंबर में एस्टेट अधिकारी (आवास) द्वारा दी गई किश्तों के रियायती पुनर्निर्धारण को भी उलट दिया गया है।

पुनरीक्षण प्राधिकारी ने पाया कि कंपनी ने 2016 में किश्तों का भुगतान करना बंद कर दिया था और भुगतान में चूक जारी रही। उसने इस दावे को खारिज कर दिया कि पर्याप्त पूंजी लगाई गई थी और इंजीनियरिंग टीमें जुटाई गई थीं, क्योंकि इसे साबित करने के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य, तस्वीरें या व्यय विवरण प्रस्तुत नहीं किए गए थे। मार्च 2021 में प्लिंथ/डीपीसी स्तर की मंजूरी के बाद शुरू हुआ निर्माण कार्य तब से रोक दिया गया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि कंपनी मार्च 2026 में सूचित किए गए संशोधित भुगतान कार्यक्रम का पालन करने में विफल रही है। तीसरी किस्त के रूप में 1 सितंबर को देय 6.46 करोड़ रुपये के मुकाबले, कंपनी ने लगभग 2.46 करोड़ रुपये का भुगतान किया था, जिससे 13 अक्टूबर तक 4 करोड़ रुपये की कमी रह गई थी।

अब जीएमएडीए को सभी प्राप्त भुगतानों को समायोजित करने के बाद, लागू ब्याज, दंडात्मक ब्याज और गैर-निर्माण शुल्क सहित पूरी बकाया राशि की गणना करने का निर्देश दिया गया है। कंपनी को दो सप्ताह के भीतर एक विस्तृत विवरण भेजने के लिए भी कहा गया है, जिसके बाद कंपनी के पास बकाया राशि का भुगतान करने के लिए एक महीने का समय होगा। भुगतान न करने पर वैधानिक सूचना और सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के अधीन, साइट को वापस लेने और ज़ब्त करने की कार्यवाही की जा सकती है। यह मामला सितंबर 2015 में हुई नीलामी के माध्यम से मोहाली के सेक्टर 62 में स्थित 1.13 एकड़ के फूड कोर्ट स्थल को रेमिगेट को 32.50 करोड़ रुपये में आवंटित किए जाने से संबंधित है। कंपनी ने शुरुआत में कुल लागत का 20% जमा किया और बाद में 9.87 करोड़ रुपये की किस्त का भुगतान किया। कंपनी ने बाद में दावा किया कि बार-बार अनुरोध करने के बावजूद जीएमएडीए ने उसे भारमुक्त स्थल उपलब्ध नहीं कराया। हालांकि, प्राधिकरण ने बकाया राशि और भुगतान न करने के लिए कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया।

कंपनी ने अपर्याप्त सड़क संपर्क, पानी की कमी, साइट से होकर गुजरने वाली सीवरेज लाइन, वैधानिक मंजूरी में देरी और अपर्याप्त नागरिक बुनियादी ढांचे का हवाला देते हुए राहत की अपनी अपील को उचित ठहराया। हालांकि, जीएमएडीए की इंजीनियरिंग रिपोर्टों में कहा गया है कि साइट आस-पास की सड़कों से सुलभ है और पास की 100 फुट चौड़ी सड़क पर सीवरेज और वर्षा जल निकासी का बुनियादी ढांचा उपलब्ध है। इस वर्ष फरवरी में मुख्य सचिव केएपी सिन्हा की अध्यक्षता में हुई जीएमएडीए की 34वीं आधिकारिक बैठक में, प्राधिकरण ने कथित तौर पर यह निष्कर्ष निकाला कि लगभग 40 करोड़ रुपये के गैर-निर्माण शुल्क की मांग उचित नहीं थी क्योंकि साइट कथित तौर पर भार से मुक्त नहीं थी, और परिणामस्वरूप छूट को मंजूरी दे दी गई।

राज्य वित्त विभाग की आपत्तियों के बावजूद, यह छूट प्रदान की गई। अपनी पुनर्विचार याचिका में, कंपनी ने 1 दिसंबर, 2026 के बाद पुनर्निर्धारित किश्तों का भुगतान करने के लिए एक अतिरिक्त वर्ष, निर्माण अवधि को तीन से पांच वर्ष तक बढ़ाने और गैर-निर्माण शुल्क, दंड और अन्य वित्तीय शुल्कों में छूट या कमी की मांग की थी। इस वर्ष अगस्त में, ईडी ने तीन जीएमएडीए अधिकारियों, मुख्य अभियंता अजय गर्ग, पूर्व मुख्य अभियंता सुनील कंसल और तत्कालीन भूमि अधिग्रहण अधिकारी हरदीप सिंह को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत जांच के संबंध में रिकॉर्ड और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए अपने दिल्ली कार्यालय में तलब किया। जांच में आवंटन, इंजीनियरिंग मूल्यांकन और बाद में बकाया राशि की माफी शामिल है। सितंबर में, एजेंसी ने जीएमएडीए के कार्यालय में तीन दिवसीय तलाशी अभियान चलाया। इसके बाद उसने आरोप लगाया कि बिना बिके जमीन के टुकड़ों के आरक्षित मूल्यों में हेरफेर के कारण जीएमएडीए और पंजाब सरकार को लगभग 10,000 करोड़ रुपये का संभावित नुकसान हो सकता था।

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