एक्सप्रेस-वे पर नया नियम लागू, छोटे कमर्शियल वाहनों की आवाजाही पर रोक; कार और पैसेंजर बसों को छूट

मुंबई मुंबई से पुणे का सफर करने वालों के लिए एक जरूरी खबर है. मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के नए कनेक्टिंग लिंक पर अब हर तरह के वाहन नहीं चल सकेंगे. महाराष्ट्र हाईवे पुलिस ने इस रास्ते पर माल ढोने वाले वाहनों की आवाजाही पर स्थायी रोक लगाने का फैसला किया है. यह नियम 1 नवंबर से…

एक्सप्रेस-वे पर नया नियम लागू, छोटे कमर्शियल वाहनों की आवाजाही पर रोक; कार और पैसेंजर बसों को छूट

मुंबई
मुंबई से पुणे का सफर करने वालों के लिए एक जरूरी खबर है. मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के नए कनेक्टिंग लिंक पर अब हर तरह के वाहन नहीं चल सकेंगे. महाराष्ट्र हाईवे पुलिस ने इस रास्ते पर माल ढोने वाले वाहनों की आवाजाही पर स्थायी रोक लगाने का फैसला किया है. यह नियम 1 नवंबर से लागू होगा. प्रशासन ने यह फैसला टनल की बनावट और तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए यात्रियों की सुरक्षा के लिए लिया है। 

खास बात यह है कि इस प्रतिबंध के दायरे में छोटे कमर्शियल वाहन, पिकअप वैन और टाटा ऐस जैसे वाहन भी आएंगे. हालांकि, प्राइवेट कार और पैसेंजर बसों को इस रास्ते से चलने की अनुमति होगी. महाराष्ट्र हाईवे पुलिस की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के कनेक्टिंग लिंक पर मालवाहक वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।  

इस सूचना को ट्रैफिक डिपार्टमेंट के एडिशनल डायरेक्टर जनरल प्रवीण सालुंखे ने जारी किया है. यह कनेक्टिंग लिंक पहले 'मिसिंग लिंक' के नाम से जाना जाता था. नए नियम 1 नवंबर से लागू होंगे और अगले आदेश तक प्रभावी रहेंगे। 

इन वाहनों को परमिशन
नए नियमों के तहत प्राइवेट कार, जीप और अन्य हल्के नॉन-कमर्शियल व्हीकल इस कनेक्टिंग लिंक का इस्तेमाल कर सकेंगे. पैसेंजर बसों और दूसरे यात्री वाहनों को भी यहां से गुजरने की अनुमति दी गई है. हालांकि, माल ढोने वाले सभी वाहनों को इस रास्ते पर जाने से रोक दिया गया है. इसमें छोटे कमर्शियल वाहन, पिकअप वैन और टाटा ऐस जैसे वाहन भी शामिल हैं। 

इसके अलावा, ज्वलनशील पदार्थ, विस्फोटक या अन्य खतरनाक सामग्री ले जाने वाले वाहनों को भी इस हिस्से से गुजरने की अनुमति नहीं होगी. ऐसे वाहनों को मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के पुराने मार्ग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। 

स्पीड लिमिट भी हुई तय
कनेक्टिंग लिंक पर चलने वाले वाहनों के लिए मैक्सिमम स्पीड लिमिट भी तय की गई है. प्राइवेट कारों और अन्य हल्के मोटर वाहनों के लिए अधिकतम रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है. वहीं, यात्री बसों और दूसरे यात्री वाहनों को अधिकतम 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने की अनुमति होगी। 

प्रशासन के मुताबिक, टनल के डिजाइन और तकनीकी विशेषताओं को देखते हुए ये प्रतिबंध लगाए गए हैं. इसका उद्देश्य इस रास्ते पर सफर करने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है. इसलिए 1 नवंबर से मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के इस नए लिंक का इस्तेमाल करने वाले वाहन चालकों को यात्रा से पहले नए नियमों की जानकारी रखना जरूरी होगा। 

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