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प्यारे मियां को ताउम्र जेल, हिडन कैमरों से बच्चियों के वीडियो बनाने के मामले में राबिया भी दोषी करार

 भोपाल भोपाल में नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के मामले में विशेष पॉक्सो अदालत ने पहले एक अखबार चलाने वाले मालिक प्यारे मियां को 10 बार उम्रकैद की सजा सुनाई है. एक एजेंसी के मुताबिक अदालत ने उस पर 77.64 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इस मामले में उसकी सहयोगी राबिया बी को…

प्यारे मियां को ताउम्र जेल, हिडन कैमरों से बच्चियों के वीडियो बनाने के मामले में राबिया भी दोषी करार

 भोपाल

भोपाल में नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के मामले में विशेष पॉक्सो अदालत ने पहले एक अखबार चलाने वाले मालिक प्यारे मियां को 10 बार उम्रकैद की सजा सुनाई है. एक एजेंसी के मुताबिक अदालत ने उस पर 77.64 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इस मामले में उसकी सहयोगी राबिया बी को भी 20 साल जेल की सजा सुनाई गई है. अभियोजन पक्ष के मुताबिक, प्यारे मियां पांच नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार और यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी ठहराया गया है। 

नौकरी का लालच देकर बुलाने का आरोप
अभियोजन पक्ष के अनुसार 78 वर्षीय प्यारे मियां साल 2014 से नाबालिग लड़कियों को निशाना बना रहा था. आरोप था कि वह लड़कियों को हर महीने 10 हजार रुपये की नौकरी देने का लालच देकर अपने पास बुलाता था. इसके बाद उनका यौन शोषण और बलात्कार करता था. मामले में राबिया बी पर भी उसके अपराधों में मदद करने का आरोप साबित हुआ। 

यह अपराध बहुत ही क्रूर – कोर्ट
न्यायालय ने सजा सुनाते हुए कहा कि जिस उम्र में उस बुजुर्ग व्यक्ति को बच्ची की रक्षा और देखभाल करनी चाहिए थी, वह खुद उसके लिए डर और असुरक्षा की वजह बन गया। जिस उम्र में उस मासूम बच्ची को खुलकर जीने और आगे बढ़ने के अवसर मिलने चाहिए थे, उस उम्र में उसे ऐसे गहरे मानसिक सदमे, शारीरिक दर्द का सामना करना पड़ा। 

 ऐसे में आरोपी न केवल बच्ची का शरीर तोड़ता है, बल्कि उसका पूरा भविष्य और समाज का भरोसा भी नष्ट कर देता है। यह अपराध बहुत ही क्रूर और असहनीय है।

राबिया ने की मदद
लोक अभियोजक पीएन राजपूत ने बताया कि भोपाल निवासी प्यारे मियां साल 2014 से पीड़िताओं के साथ दुष्कर्म कर रहा था। 10 हजार रुपये महीने पर घर में नौकरी दिलाने के बहाने वह बच्चियों को बुलाता था और राबिया उन्हें उसके पास लेकर जाती थी।

शराब पिलाकर दरिंदगी
11 जुलाई 2020 की रात करीब 12:30 बजे पुलिस पेट्रोलिंग के दौरान पांचों पीड़िताएं स्कूटी पर संदिग्ध और नशे की हालत में मिली थीं। काउंसलिंग में उन्होंने बताया कि शाहपुरा के विष्णु हाइटेक सिटी स्थित फ्लैट में एक पीड़िता का जन्मदिन मनाने के बहाने प्यारे मियां ने उन्हें बुलाया था। पार्टी में शराब पिलाकर उनके साथ दुष्कर्म किया गया। इसके बाद भी अलग-अलग समय और स्थानों पर पीड़िताओं के साथ दुष्कर्म किया गया।

हिडन केमरों से बनाए वीडियो
जांच के दौरान पुलिस को आरोपित प्यारे मियां के फ्लैट से हिडन कैमरे मिले थे। इन्हीं कैमरों की मदद से प्यारे मियां बच्चियों का वीडियो बनाता था। इसके बाद उनको ब्लैकमेल करता था। जांच के दौरान ही आरोपित के फ्लैट से पुलिस को पिस्टल मिली थी, जिससे वह पीड़िताओं को डराता-धमकाता था।
एक पीड़िता ने जहर खाकर दी जान, स्वजन को दिलाया 10 लाख : इस मामले का खुलासा होने के बाद एक पीड़िता ने डर के कारण जहर खाकर अपनी जान दे दी थी। न्यायालय ने इस मामले में पीड़िता के माता-पिता को 10 लाख रुपये क्षतिपूर्ती दिलाई है। इसके अलावा तीन पीड़िताओं को भविष्य के लिए चार-चार लाख रुपये दिलाए हैं। एक पीड़िता आखिरी समय में बयान से पलट गई। ऐसे में उसको कोई सहायता नहीं मिली।

पहले भी दुष्कर्म मामले में हो चुकी है सजा
7 मार्च 2022 को प्यारे मियां को पाक्सो के एक अलग मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है। आरोपित ने इस मामले में अपनी सौतेली नवासी को नशीली चीज पिलाकर दुष्कर्म किया था। गर्भवती होने पर उसका गर्भपात भी कराया था। सजा के बाद इस मामले में हाईकोर्ट में अपील लगाई गई है, जो लंबित है। 

काउंसलिंग के दौरान सामने आया था मामला
यह मामला 11 जुलाई 2020 को सामने आया था. अभियोजन पक्ष के मुताबिक काउंसलिंग के दौरान एक पीड़िता ने अपने साथ हुए यौन शोषण की जानकारी दी थी. उसने बताया कि उसे भोपाल के शाहपुरा इलाके में स्थित एक फ्लैट पर जन्मदिन मनाने के बहाने बुलाया गया था। 

आठ मामलों में मृत्यु तक उम्रकैद
अभियोजन पक्ष के अधिकारी के मुताबिक, विशेष पॉक्सो अदालत ने प्यारे मियां को पॉक्सो एक्ट और भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई. उसे आठ मामलों में मृत्यु तक उम्रकैद और दो मामलों में उम्रकैद की सजा दी गई है. ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। 

सरकारी वकील पीएन सिंह राजपूत के अनुसार, पुलिस ने मामले की जांच के बाद प्यारे मियां को गिरफ्तार किया था. इसके बाद राबिया बी और अन्य सहयोगियों के खिलाफ भी मुकदमा चलाया गया. अदालत ने आरोप साबित होने के बाद प्यारे मियां को 10 बार उम्रकैद की सजा सुनाई। 

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