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फ्री में बर्तन चमकाने का झांसा देकर महिलाओं को लगाया चूना, सूरजपुर में ठगी का खुलासा

 सूरजपुर सोना-चांदी और बर्तन चमकाने के बहाने गांवों में पहुंचकर महिलाओं को ठगने वाले पिता-पुत्र की करतूत सामने आई है। रामानुजनगर थाना क्षेत्र के ग्राम शिवपुर में असली सोने-चांदी के जेवर देने का झांसा देकर महिलाओं से बड़ी रकम की ठगी की गई। नकली आभूषणों को असली बताकर रकम ऐंठने के मामले में पुलिस ने…

फ्री में बर्तन चमकाने का झांसा देकर महिलाओं को लगाया चूना, सूरजपुर में ठगी का खुलासा

 सूरजपुर

सोना-चांदी और बर्तन चमकाने के बहाने गांवों में पहुंचकर महिलाओं को ठगने वाले पिता-पुत्र की करतूत सामने आई है। रामानुजनगर थाना क्षेत्र के ग्राम शिवपुर में असली सोने-चांदी के जेवर देने का झांसा देकर महिलाओं से बड़ी रकम की ठगी की गई।

नकली आभूषणों को असली बताकर रकम ऐंठने के मामले में पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार किया है, जबकि उसका पिता अब भी फरार है। पुलिस के अनुसार आरोपितों ने शिवपुर के अलावा आसपास के अन्य गांवों में भी इसी तरह की धोखाधड़ी की है।

पुलिस के अनुसार ग्राम शिवपुर निवासी दुर्गावती सिंह (30 वर्ष), पति सोमेश सिंह ने रामानुजनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, मार्च-अप्रैल में ग्राम नारायणपुर निवासी रूपेश उर्फ राकेश साहू और उसके पिता ललन साहू गांव पहुंचे थे।

दोनों सोना-चांदी और बर्तन चमकाने का काम करने के बहाने लोगों से संपर्क कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने दुर्गावती को करीब 80 हजार रुपये कीमत के सोने-चांदी के आभूषण असली बताकर थमा दिए। बाद में आभूषणों की वास्तविकता पर संदेह होने पर महिला ने दूसरे लोगों को दिखाया तो जेवर नकली होने की जानकारी मिली। इसके बाद ठगी का मामला सामने आया।

शिकायत में अन्य महिलाओं के साथ भी ठगी किए जाने का उल्लेख है। पुलिस के अनुसार, आरोपितों ने मालती पति भुवनेश्वर से 21 हजार रुपये, चमेली सिंह पति सुरेंद्र सिंह से 16 हजार रुपये, सांता सिंह पति नरेंद्र सिंह से 47 हजार 200 रुपये और कलावती सिंह पति देव सिंह से 39 हजार 400 रुपये की ठगी की। इसके अलावा शिवपुर, भुवनेश्वरपुर और बद्रिकाश्रम के आसपास के गांवों में भी नकली आभूषणों को असली बताकर धोखाधड़ी किए जाने की जानकारी सामने आई है।

साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने दबोचा

शिकायत के आधार पर रामानुजनगर पुलिस ने आरोपितों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) और 3(5) के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के दौरान साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने रूपेश साहू (29 वर्ष) को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया।

पूछताछ में उसने अपने पिता के साथ मिलकर ठगी करने की बात स्वीकार की। पुलिस ने आरोपित को न्यायालय में पेश किया। मामले में 11 नवंबर तक न्यायिक रिमांड की मांग किए जाने की जानकारी दी गई है। मामले में दूसरे आरोपित ललन साहू की गिरफ्तारी अब भी बाकी है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है।

 

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