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सोनम रघुवंशी कहां हैं और अब क्या होगा? जमानत पर रोक लगाने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई

इंदौर  'सोनम रघुवंशी कहां हैं?' यह सवाल हाल फिलहाल आपके मन में भी आया होगा। पिछले दिनों नीचे ड्रम कांड की आरोपी मुस्कान और साहिल पर कोर्ट का फैसला आने के बाद इंदौर से लेकर मेघालय तक यह सवाल चर्चा का केंद्र बना हुआ है। बहुचर्चित हनीमून हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई हालिया…

सोनम रघुवंशी कहां हैं और अब क्या होगा? जमानत पर रोक लगाने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई

इंदौर
 'सोनम रघुवंशी कहां हैं?' यह सवाल हाल फिलहाल आपके मन में भी आया होगा। पिछले दिनों नीचे ड्रम कांड की आरोपी मुस्कान और साहिल पर कोर्ट का फैसला आने के बाद इंदौर से लेकर मेघालय तक यह सवाल चर्चा का केंद्र बना हुआ है। बहुचर्चित हनीमून हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई हालिया सुनवाई के दौरान इस बात का खुलासा हुआ है कि आरोपी सोनम रघुवंशी इस समय कहां और किस हाल में है।

फिलहाल शिलॉन्ग में है सोनम
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट किया गया कि सोनम रघुवंशी जेल से रिहाई के बाद वर्तमान में शिलॉन्ग में ही मौजूद है। ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाई गई जमानत की कानूनी शर्तों के तहत उसे शिलॉन्ग में ही रहने का निर्देश दिया गया है, और वह उन्हीं शर्तों का पालन कर रही है।

सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ?
मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली सोनम रघुवंशी पर आरोप है कि उसने साल 2025 में मेघालय के सोहरा क्षेत्र में अपने व्यवसायी पति राजा रघुवंशी की हनीमून के दौरान साजिश के तहत हत्या करवा दी थी। पुलिस जांच में सामने आया था कि उसने किराए के हत्यारों की मदद से इस वारदात को अंजाम दिया था। पति का शव 2 जून 2025 को एक गहरी खाई से बरामद हुआ था, जिसके बाद जून के अंत में उसे गिरफ्तार किया गया था।

29 जून को कोर्ट ने दी जमानत
इस मामले में 29 जून को मेघालय हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए सोनम रघुवंशी को जमानत दे दी थी। इसके विरोध में मेघालय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। शुक्रवार को जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस शील नागू की बेंच के सामने मामले की सुनवाई हुई।

सॉलिसिटर जनरल ने उठाए थे सवाल
राज्य सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि सोनम के खिलाफ लगाए गए आरोप बेहद गंभीर प्रकृति के हैं और उसे केवल तकनीकी आधार पर रिहा नहीं किया जा सकता। हालांकि, बेंच ने हाईकोर्ट के आदेश पर तुरंत रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन यह नोट किया कि आरोपी पहले ही जेल से रिहाई पा चुकी है और जमानत की शर्तों के अनुसार शिलॉन्ग में रह रही है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के दोबारा खुलने पर तय की है।

 

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