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परमिट नवीनीकरण, नए परमिट और ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटरों पर छह जुलाई को फैसला

 लखनऊ  उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) की महत्वपूर्ण बैठक छह जुलाई को परिवहन आयुक्त कार्यालय लखनऊ में आयोजित होगी। इसमें परमिटों के नवीनीकरण, परमिट हस्तांतरण, नए स्टेज कैरिज और अन्य परमिटों के आवेदन, प्रति हस्ताक्षर (काउंटर सिग्नेचर) से जुड़े प्रकरण, व मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 86 के तहत परमिटों को निरस्त या निलंबित किए…

परमिट नवीनीकरण, नए परमिट और ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटरों पर छह जुलाई को फैसला

 लखनऊ
 उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) की महत्वपूर्ण बैठक छह जुलाई को परिवहन आयुक्त कार्यालय लखनऊ में आयोजित होगी।

इसमें परमिटों के नवीनीकरण, परमिट हस्तांतरण, नए स्टेज कैरिज और अन्य परमिटों के आवेदन, प्रति हस्ताक्षर (काउंटर सिग्नेचर) से जुड़े प्रकरण, व मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 86 के तहत परमिटों को निरस्त या निलंबित किए जाने के मामलों पर विचार किया जाएगा।

इसके अलावा जिन चालक प्रशिक्षण केंद्रों (ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर) को एक वर्ष से अधिक समय पहले लेटर आफ इंटेंट (एलओआइ) जारी किया गया था, लेकिन उन्होंने अब तक केंद्र के प्रत्यायन (एक्रेडिटेशन) के लिए आवेदन नहीं किया है, उनके एलओआइ को निरस्त करने के प्रस्ताव पर भी निर्णय होगा। परिवहन विभाग ने संबंधित आवेदकों और पक्षकारों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखने की सुविधा दी है।

इसके लिए संबंधित व्यक्ति अपने जिले के परिवहन कार्यालय में निर्धारित समय पर उपस्थित होकर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये राज्य परिवहन प्राधिकरण के समक्ष अपनी बात रख सकेंगे।

अधिवक्ता भी अपनी सुविधा के अनुसार बैठक में शामिल होकर पक्ष प्रस्तुत कर सकेंगे। राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक में लिए जाने वाले निर्णयों का असर प्रदेश में बस संचालन, यात्री परिवहन, मालवाहक वाहनों के संचालन, परमिट व्यवस्था और ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्रों की मान्यता पर पड़ता है।

नए परमिटों की मंजूरी, पुराने परमिटों के नवीनीकरण और नियमों का पालन न करने वाले मामलों में कार्रवाई से प्रदेश की परिवहन व्यवस्था को व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी।

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