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पटना फायरिंग केस: खान सर को अंतरिम राहत बरकरार, 13 जुलाई को आएगा फैसला

पटना बिहार की राजधानी पटना में कोचिंग विवाद में फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर शुक्रवार (10 जुलाई) को भी फैसला नहीं हो सका। जिला एवं सत्र न्यायाधीश के छुट्टी पर होने के चलते मामले की सुनवाई एक बार फिर टल गई। अदालत ने अब अग्रिम जमानत पर आदेश देने की…

पटना फायरिंग केस: खान सर को अंतरिम राहत बरकरार, 13 जुलाई को आएगा फैसला

पटना
बिहार की राजधानी पटना में कोचिंग विवाद में फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर शुक्रवार (10 जुलाई) को भी फैसला नहीं हो सका। जिला एवं सत्र न्यायाधीश के छुट्टी पर होने के चलते मामले की सुनवाई एक बार फिर टल गई। अदालत ने अब अग्रिम जमानत पर आदेश देने की नई तारीख दी है। खान गलोबल स्टडीज सेंटर के बाहर 2 जून को हुई फायरिंग के मामले में खान सर के खिलाफ कदमकुआं थाना में एफआईआर दर्ज की गई थी। उनकी गिरफ्तारी पर पटना सिविल कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी थी। अग्रिम जमानत याचिका पर आदेश आने तक यह रोक बरकरार रहेगी।

पटना कोर्ट ने खान सर की अग्रिम जमानत पर फैसला सुनाने के लिए अब 13 जुलाई की तारीख तय की है। खान सर को फायरिंग केस में इंटरिम बेल मिलेगी या फिर उन्हें जेल जाना पड़ेगा, इसका फैसला अब सोमवार को होगा। खान सर के वकील अरविंद कुमार ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि जिला जज छुट्टी पर हैं। इस कारण आज कोर्ट का आदेश नहीं आ सका। उन्होंने कहा कि कोर्ट का आदेश आने तक खान सर को मिली गिरफ्तारी से अंतरिम राहत लागू रहेगी।

कोर्ट में फैसला सुरक्षित
पटना के डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन कोर्ट में खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 8 जुलाई को अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख दिया था। आदेश सुनाने की तारीख 10 जुलाई तय की गई थी, लेकिन शुक्रवार को भी तारीख आगे खिसक गई।

अभी जेल में ही रहेंगे खान सर के दोनों गार्ड
फायरिंग के मामले में खान सर के दोनों निजी गार्ड प्रदीप कुमार एवं तालेबर सिंह को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उनकी नियमित जमानत याचिका पर भी साथ-साथ सुनवाई चल रही है। उनकी याचिका पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब 13 जुलाई को खान सर की अग्रिम जमानत याचिका के साथ उनकी बेल पर भी आदेश पारित किया जाएगा। तब तक दोनों गार्ड जेल में ही रहेंगे। इसके अलावा खान सर के कोचिंग संस्थान से जुड़े तीन अन्य कर्मचारियों की अग्रिम जमानत याचिका पर भी सोमवार को फैसला आ सकता है।

रौशन आनंद सर के कोचिंग से हुआ था विवाद
पटना के मुसल्लहपुर स्थित खान सर के कोचिंग सेंटर पर 2 जून की रात को तोड़फोड़ और पथराव किया गया था। इस दौरान खान सर के एक गार्ड की पिटाई कर दी गई थी। इसका आरोप बगल के कोचिंग सेंटर ज्ञान बिंदु एकेडमी पर लगा था। बिहार पुलिस भर्ती रिजल्ट का क्रेडिट लेने को लेकर दोनों संस्थानों के बीच लड़ाई हुई थी।

इस केस में पुलिस ने ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रौशन आनंद समेत अन्य लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई थी। 2 जून को जब दोनों कोचिंग सेंटर के बीच विवाद हुआ था, तब खान सर के दोनों गार्ड की ओर से हवा में फायरिंग की गई थी। इसकी अलग से एफआईआर थाने में दर्ज की गई, जिसमें फैजल खान को भी आरोपी बनाया गया। दोनों गार्ड ने पुलिस से कहा कि उन्होंने खान सर के कहने पर ही गोली चलाई थी। इसी मामले में उनकी ओर से कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की गई।

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