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क्लर्कों की अतिरिक्त वेतन वृद्धि बेसिक पे में शामिल, सरकार ने दी राहत

चंडीगढ़  हरियाणा में लिपिकों (क्लर्क) को मिलने वाली अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ उनके बेसिक वेतनमान में शामिल किया जाएगा। भविष्य में सभी वित्तीय एवं सेवा लाभ बढ़े हुए वेतनमान के आधार पर मिलेंगे। वित्त विभाग ने क्लेरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसायटी की आपत्तियों को दूर करते हुए स्थिति स्पष्ट कर दी है। 15 हजार लिपिकों…

क्लर्कों की अतिरिक्त वेतन वृद्धि बेसिक पे में शामिल, सरकार ने दी राहत

चंडीगढ़
 हरियाणा में लिपिकों (क्लर्क) को मिलने वाली अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ उनके बेसिक वेतनमान में शामिल किया जाएगा। भविष्य में सभी वित्तीय एवं सेवा लाभ बढ़े हुए वेतनमान के आधार पर मिलेंगे।

वित्त विभाग ने क्लेरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसायटी की आपत्तियों को दूर करते हुए स्थिति स्पष्ट कर दी है। 15 हजार लिपिकों को राहत देते हुए सरकार ने साफ किया है कि अतिरिक्त वेतनवृद्धि लिपिकों की बेसिक-पे का स्थायी हिस्सा होंगे।

इसके साथ ही लिपिकों, वरिष्ठ लिपिकों, सहायक सहित अन्य संबंधित कर्मचारियों के वेतन निर्धारण, एसीपी (एश्योर्ड करियर प्रमोशन), पदोन्नति, पेंशन और अन्य लाभों को लेकर चल रही अधिकतर शंकाएं खत्म हो गई हैं। वरिष्ठ लिपिकों को मिलने वाली तीन अतिरिक्त वेतन वृद्धि और वर्ष 2020 बैच के लिपिकों को मिलने वाली दो अतिरिक्त वेतन वृद्धि उनके मौजूदा बेसिक वेतनमान में स्थायी रूप से शामिल की जाएगी।

बढ़े हुए बेसिक वेतनमान के आधार पर ही उन्हें महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, वार्षिक वेतन वृद्धि, छुट्टियों का भुगतान (लीव एनकैशमेंट), पदोन्नति पर वेतन निर्धारण, एसीपी (एश्योर्ड करियर प्रमोशन), पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ मिलेंगे। अतिरिक्त वेतनवृद्धि मिलने के बावजूद उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि में कोई बदलाव नहीं होगा। अगली वेतन वृद्धि निर्धारित तिथि पर ही जारी होगी।

वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ आठ फरवरी 2024 से प्रभावी माना जाएगा। जिन कर्मचारियों पर यह आदेश लागू होता है, उन्हें उसी तिथि से संशोधित लाभ प्रदान किया जाएगा।

यदि किसी लिपिक को अतिरिक्त वेतन वृद्धि मिलने के बाद सहायक पद पर पदोन्नति मिल चुकी है, तब भी संशोधित आदेश के अनुसार उसे पूरा लाभ मिलेगा।

ऐसे मामलों में हरियाणा सिविल सेवा (वेतन) नियम, 2016 के तहत वेतन का पुनर्निर्धारण किया जाएगा।यदि अतिरिक्त वेतन वृद्धि के कारण किसी जूनियर कर्मचारी का वेतन वरिष्ठ कर्मचारी से अधिक हो जाता है, तो ऐसे मामलों का निस्तारण वित्त विभाग प्रत्येक कर्मचारी के सेवा रिकार्ड और तथ्यों के आधार पर अलग-अलग करेगा।

विभागीय टाइप टेस्ट या एसईटीसी पास नहीं करने वाले लिपिक भी संशोधित आदेश के तहत दो या तीन अतिरिक्त वेतन वृद्धि के पात्र होंगे। यदि कोई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एसईटीसी पास किए बिना लिपिक पद पर पदोन्नत हुआ है, तो उसे भी अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा।

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