पटना
बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने 182-बांकीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर 30 जुलाई 2026 (गुरुवार) को सवैतनिक सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। यह निर्णय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदान कार्यक्रम के अनुरूप लिया गया है।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-135 (ख) के तहत मतदान के दिन 182-बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र की सीमा के भीतर स्थित सभी सरकारी, अर्द्धसरकारी, वित्तीय संस्थानों तथा निजी प्रतिष्ठानों में सवैतनिक सार्वजनिक अवकाश रहेगा, ताकि मतदाता निर्बाध रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
इस आदेश के दायरे में पटना हाई कोर्ट, न्यायालय एवं आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी), मुख्य सचिवालय, विकास भवन, विश्वेश्वरैया भवन, अरण्य भवन, सिंचाई भवन, विद्युत भवन, आयकर आयुक्त कार्यालय तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालय समेत क्षेत्र के सभी प्रमुख सरकारी कार्यालय शामिल हैं।
इन संस्थानों में 30 जुलाई को कार्य नहीं होगा। इसके अलावा, बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में स्थित सभी बैंक, शिक्षण संस्थान, बोर्ड एवं निगम कार्यालय, वित्तीय संस्थान तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान भी मतदान के दिन बंद रहेंगे।
सरकार ने अधिसूचना में स्पष्ट किया है कि यह सवैतनिक सार्वजनिक अवकाश केवल 182-बांकीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र तक ही सीमित रहेगा। राज्य के अन्य सभी क्षेत्रों में 30 जुलाई को सामान्य कार्य दिवस रहेगा।
















