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हरियाणा में 400 स्पेशल पुलिस ऑफिसरों की नियुक्ति, लिखित-शारीरिक परीक्षा के बिना होगा चयन

चंडीगढ़  हरियाणा पुलिस की टेलीकम्युनिकेशन विंग में 400 स्पेशल पुलिस आफिसरों (एसपीओ) की नियुक्तियां की जाएंगी। इसके लिए सशस्त्र बलों/केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के पूर्व सैनिकों तथा हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स और हरियाणा आर्म्ड पुलिस बटालियनों के पूर्व कॉस्टेबलों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। एसपीओ को उसके गृह पुलिस थाने में तैनात नहीं…

हरियाणा में 400 स्पेशल पुलिस ऑफिसरों की नियुक्ति, लिखित-शारीरिक परीक्षा के बिना होगा चयन

चंडीगढ़
 हरियाणा पुलिस की टेलीकम्युनिकेशन विंग में 400 स्पेशल पुलिस आफिसरों (एसपीओ) की नियुक्तियां की जाएंगी। इसके लिए सशस्त्र बलों/केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के पूर्व सैनिकों तथा हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स और हरियाणा आर्म्ड पुलिस बटालियनों के पूर्व कॉस्टेबलों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

एसपीओ को उसके गृह पुलिस थाने में तैनात नहीं किया जाएगा। पद उपलब्ध होने पर तैनाती के समय उसके गृह जिले को प्राथमिकता दी जाएगी। आपातकालीन परिस्थितियों में एसपीओ को थोड़े समय के लिए हरियाणा के किसी भी हिस्से में तैनात किया जा सकता है। नियुक्ति अवधि एक वर्ष या नियमित नियुक्ति होने तक रहेगी।

टेलीकम्युनिकेशन उपकरणों के संचालन का अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। खास तौर पर सशस्त्र बलों के सिग्नल कार्प्स में सेवा कर चुके अभ्यर्थियों को प्राथमिकता मिलेगी। चयनित एसपीओ को पुलिस विभाग की जरूरतों के अनुसार तैयार करने के लिए 15 दिन का कैप्सूल कोर्स भी कराया जाएगा।

आवेदन की क्या हैं शर्तें?
आवेदक के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से 102 पास होना जरूरी है। विज्ञापन की तारीख को उम्र 25 वर्ष से कम और 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। सशस्त्र बल में न्यूनतम पांच वर्ष की सेवा जरूरी है। अनुशासनहीनता, कदाचार या मेडिकल अनफिटनेस के आधार पर सेवा से हटाए या बर्खास्त किए गए उम्मीदवार पात्र नहीं होंगे।

एसपीओ की नियुक्ति के लिए कोई लिखित परीक्षा या शारीरिक परीक्षा नहीं होगी। नियुक्ति पत्र जारी करने से पहले चयनित उम्मीदवारों का मेडिकल परीक्षण होगा। साथ ही संबंधित जिला पुलिस प्राधिकरण से उम्मीदवार के चरित्र और पूर्ववृत्त का सत्यापन कराया जाएगा।

क्या होंगी शैक्षणिक योग्यता?
शैक्षणिक योग्यता, आयु, श्रेणी और अन्य प्रमाण पत्र भी संबंधित जारीकर्ता प्राधिकरण से सत्यापित होंगे। अनुशासनहीनता, कदाचार, असंतोषजनक ड्यूटी या एक वर्ष से पहले आवश्यकता समाप्त होने पर एसपीओ की सेवाएं किसी भी समय समाप्त की जा सकती हैं। इसके लिए पुलिस अधीक्षक, टेलीकम्युनिकेशन की ओर से आदेश जारी किया जा सकता है और पूर्व नोटिस देना जरूरी नहीं होगा।

 

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