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CM डॉ. यादव ने कहा- विद्यार्थियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता, नहीं होगा कोई समझौता

विद्यार्थियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं: मुख्यमंत्री डॉ. यादव विद्यार्थियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले स्कूल वैन चालक पर प्रकरण दर्ज, भेजा जेल स्कूल संचालक के विरुद्ध भी मामला दर्ज, वैन जब्त मुख्यमंत्री के निर्देश पर देवास में त्वरित कार्रवाई देवास मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देवास में रेलवे अंडरपास में जलभराव के…

CM डॉ. यादव ने कहा- विद्यार्थियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता, नहीं होगा कोई समझौता

विद्यार्थियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं: मुख्यमंत्री डॉ. यादव

विद्यार्थियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले स्कूल वैन चालक पर प्रकरण दर्ज, भेजा जेल
स्कूल संचालक के विरुद्ध भी मामला दर्ज, वैन जब्त
मुख्यमंत्री के निर्देश पर देवास में त्वरित कार्रवाई

देवास

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देवास में रेलवे अंडरपास में जलभराव के दौरान बैरिकेड हटाकर स्कूल वैन निकालने और विद्यार्थियों की जान जोखिम में डालने की घटना को अत्यंत गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री के सख्त निर्देशों के मद्देनजर जिला प्रशासन एवं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लापरवाह मैजिक चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, साथ ही स्कूल संचालक के विरुद्ध भी वैधानिक प्रकरण दर्ज किया है।

प्राप्त जानकारी अनुसार 25 अगस्त को देवास के सिविल लाइन क्षेत्र स्थित रेलवे अंडरब्रिज में भारी वर्षा के कारण जलभराव होने पर पुलिस द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से स्टॉपर लगाकर आवागमन प्रतिबंधित किया गया था। इसके बावजूद सिटी कॉन्वेंट स्कूल के मैजिक वाहन चालक ने स्टॉपर हटाकर वाहन को पानी में उतार दिया। वैन पानी में बंद होने पर चालक बच्चों को मौके पर ही छोड़कर भाग गया। सूचना मिलते ही स्थानीय नागरिकों, डायल-112 और सिविल लाइन थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए रस्सी के सहारे सभी स्कूली बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला।

कड़ी कानूनी धाराओं में प्रकरण दर्ज

मुख्यमंत्री डॉ. यादव के निर्देशानुसार देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह एवं पुलिस अधीक्षक पुनीत गेहलोद द्वारा तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की गई। थाना सिविल लाइन देवास में आरोपी चालक के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 281, 285 एवं मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं में अपराध क्रमांक 465/2026 दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया तथा वाहन जब्त कर लिया गया। इसके अतिरिक्त सुरक्षा मानकों और चरित्र सत्यापन संबंधी दिशा-निर्देशों की अनदेखी करने पर स्कूल संचालक के विरुद्ध भी बीएनएस की धारा 223 के तहत अपराध क्रमांक 467/2026 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

प्रशासन एवं पुलिस ने सभी स्कूल प्रबंधकों को स्पष्ट निर्देश दिये है कि वे सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ वाहनों की फिटनेस, परमिट और चालकों के पुलिस सत्यापन का कार्य पूर्ण रखें। किसी भी परिस्थिति में जलभराव वाले मार्गों या पुल-पुलियों से वाहन न निकालने के कड़े निर्देश चालकों को दिए जाएं; नियमों की अनदेखी पर कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

 

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