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बिहार में होल्डिंग टैक्स भरने वालों को राहत, 1 अक्टूबर से बकाये पर 1.5% कंपाउंड इंटरेस्ट

भागलपुर. भागलपुर नगर निगम ने होल्डिंग टैक्स समेत विभिन्न शुल्कों की वसूली में तेजी लाने के उद्देश्य से सितंबर को 'राजस्व वसूली माह' घोषित किया है। निगम प्रशासन शहर के प्रमुख चौक-चौराहों और सार्वजनिक स्थलों पर माइकिंग करवाकर नागरिकों को जागरूक कर रहा है। चेतावनी भी दी गई है कि सितंबर बीतते ही बकायेदारों की…

बिहार में होल्डिंग टैक्स भरने वालों को राहत, 1 अक्टूबर से बकाये पर 1.5% कंपाउंड इंटरेस्ट

भागलपुर.

भागलपुर नगर निगम ने होल्डिंग टैक्स समेत विभिन्न शुल्कों की वसूली में तेजी लाने के उद्देश्य से सितंबर को 'राजस्व वसूली माह' घोषित किया है। निगम प्रशासन शहर के प्रमुख चौक-चौराहों और सार्वजनिक स्थलों पर माइकिंग करवाकर नागरिकों को जागरूक कर रहा है।

चेतावनी भी दी गई है कि सितंबर बीतते ही बकायेदारों की जेब पर भारी आर्थिक बोझ पड़ेगा। 1 अक्टूबर से बकाया होल्डिंग टैक्स पर 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से चक्रवृद्धि ब्याज वसूला जाएगा। निगम की ओर से स्पष्ट किया गया है कि यदि करदाता चालू माह यानी सितंबर में अपने बकाये होल्डिंग टैक्स का भुगतान कर देते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त ब्याज नहीं देना होगा। नियमों के तहत अप्रैल से जून तक एकमुश्त टैक्स जमा करने पर 5 प्रतिशत की छूट का प्रविधान था। अब यदि सितंबर की समय सीमा चूक गई, तो अगले महीने की पहली तारीख से 1.5 फीसदी चक्रवृद्धि ब्याज का मीटर चालू हो जाएगा। इसी वित्तीय दंड से बचने के लिए निगम ने शहरवासियों से तत्काल टैक्स जमा करने का आग्रह किया है।

सरकारी संस्थानों और बड़े बकायेदारों पर शिकंजा
राजस्व घाटे की भरपाई के लिए निगम ने इस बार सरकारी महकमों और निजी बड़े बकायेदारों पर विशेष रूप से फोकस किया है। बकाया रखने वाले तमाम सरकारी कार्यालयों और संस्थानों की विस्तृत सूची तैयार कर ली गई है। शाखा प्रभारियों को वार्डवार रोस्टर सौंपते हुए वसूली का जिम्मा दिया गया है। पिछले दो दिनों से शाखा प्रभारी विभिन्न सरकारी दफ्तरों का दौरा कर टैक्स बिल (विपत्र) थमा रहे हैं। साथ ही, टैक्स संग्राहकों को बड़े बकायेदारों के घर-घर जाकर विपत्र हस्तगत कराने और मौके पर ही राशि जमा कराने का निर्देश जारी किया गया है। नगर निगम सितंबर को मना रहा राजस्व वसूली माह; प्रमुख चौक-चौराहों पर माइकिंग कराकर लोगों से टैक्स जमा करने की अपील की जा रही है-

  • सितंबर में होल्डिंग टैक्स चुकाने पर मिलेगी ब्याज से छूट, 1 अक्टूबर से बकाया राशि पर लगेगा प्रतिमाह 1.5 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज
  • सरकारी संस्थानों और बड़े बकायेदारों पर विशेष शिकंजा; वार्डवार रोस्टर बनाकर घर-घर व दफ्तरों में बांटे जा रहे बिल
  • अब तक 15 करोड़ रुपये की हो चुकी है वसूली; 25 सितंबर तक शत-प्रतिशत टैक्स संग्रह का रखा गया लक्ष्य

25 सितंबर तक शत-प्रतिशत का लक्ष्य
नगर निगम को चालू वित्तीय वर्ष में अब तक होल्डिंग टैक्स मद में लगभग 15 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हो चुका है। निगम प्रशासन ने आगामी 25 सितंबर तक शत-प्रतिशत वसूली सुनिश्चित करने का कड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए सभी राजस्व कर्मियों और अधिकारियों की जवाबदेही तय कर दी गई है। निगम का पूरा प्रयास है कि शहरवासी 30 सितंबर से पहले अपने करों का निपटारा कर लें, जिससे वे 1 अक्टूबर से प्रभावी होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के दायरे से बच सकें।

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