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झारखंड वोटर लिस्ट SIR: 30 सितंबर तक करें दावा-आपत्ति, जानें कौन सा फॉर्म भरें

रांची झारखंड में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने, नाम से संबंधित आपत्ति दर्ज कराने, नाम विलोपित कराने, प्रविष्टियों में सुधार अथवा स्थानांतरण के लिए अब सिर्फ सात दिन शेष है. दावा-आपत्ति दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 निर्धारित है. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार…

झारखंड वोटर लिस्ट SIR: 30 सितंबर तक करें दावा-आपत्ति, जानें कौन सा फॉर्म भरें

रांची
झारखंड में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने, नाम से संबंधित आपत्ति दर्ज कराने, नाम विलोपित कराने, प्रविष्टियों में सुधार अथवा स्थानांतरण के लिए अब सिर्फ सात दिन शेष है. दावा-आपत्ति दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 निर्धारित है. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने पात्र भारतीय नागरिकों से अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करने और निर्धारित समय के भीतर संबंधित प्रपत्र जमा करने की अपील की है.

ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम नहीं है, तो फॉर्म-6 भरें
रविकुमार ने कहा कि जिन पात्र नागरिकों का नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वे फॉर्म-6 एवं आवश्यक घोषणा पत्र 30 सितंबर तक इसीआइनेट के माध्यम से अथवा संबंधित बीएलओ के सहयोग से जमा करें, उन्होंने कहा कि विशेष रूप से ऐसे युवाओं को समय रहते मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिये आवेदन करना चाहिए, जो पात्र होने के बावजूद ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं है.

फॉर्म-7 पर जांच और सुनवाई के बाद ही होगा फैसला
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि फॉर्म-7 के माध्यम से दर्ज आपत्तियों पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत जांच एवं सुनवाई के बाद ही निर्णय लिया जायेगा. केवल फॉर्म 7 जमा कर देने मात्र से किसी मतदाता का नाम स्वतः विलीपित नहीं होगा. वहीं, मतदाता सूची में दर्ज विवरण में सुधारअथवा निर्धारित प्रक्रिया के तहत नाम स्थानांतरित कराने के लिए फॉर्म-8 के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है.

राजनीतिक दलों और बीएलए से सहयोग की अपील
रवि कुमार ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों, बीएलए, बीएलओ तथा निर्वाचन से जुड़े पदाधिकारियों एवं कर्मियों से भी अपील की है कि वे अपने क्षेत्र के पात्र नागरिकों को समय-सीमा के भीतर आवेदन करने के लिए जागरूक करें. नागरिक अपने नाम और अन्य विवरण की जांच कर लें तथा आवश्यकता होने पर संबंधित प्रपत्र 30 सितंबर से पहले जमा कर दें. इसके बाद दावा-आपत्ति के लिए अतिरिक्त समय नहीं बढ़ाया जा सकेगा.

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