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दो पिलर क्षतिग्रस्त होने से बढ़ी चिंता, एसए अपार्टमेंट गिराने के लिए बिल्डर को 14 दिन का अल्टीमेटम

लखनऊ  बारूदखाना स्थित एसए अपार्टमेंट को गिराने का आदेश जारी हो गया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के विहित प्राधिकारी ने ध्वस्तीकरण का आदेश दिया है। बिल्डर को अपार्टमेंट स्वयं गिराने के लिए 14 दिन का समय दिया गया है। पिछले महीने अपार्टमेंट के दो पिलर क्षतिग्रस्त होने के बाद भवन की सुरक्षा को लेकर गंभीर…

दो पिलर क्षतिग्रस्त होने से बढ़ी चिंता, एसए अपार्टमेंट गिराने के लिए बिल्डर को 14 दिन का अल्टीमेटम

लखनऊ
 बारूदखाना स्थित एसए अपार्टमेंट को गिराने का आदेश जारी हो गया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के विहित प्राधिकारी ने ध्वस्तीकरण का आदेश दिया है। बिल्डर को अपार्टमेंट स्वयं गिराने के लिए 14 दिन का समय दिया गया है। पिछले महीने अपार्टमेंट के दो पिलर क्षतिग्रस्त होने के बाद भवन की सुरक्षा को लेकर गंभीर स्थिति पैदा हो गई थी। इसके बाद एलडीए ने जैक लगवाकर भवन को संभालने की व्यवस्था की थी।

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि एसए अपार्टमेंट को ध्वस्त करने का आदेश हो गया है। बिल्डर को स्वयं निर्माण गिराने के लिए 14 दिन का समय दिया गया है। निर्धारित समय में आदेश का पालन नहीं होने पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा सकती है।

दो पिलर क्षतिग्रस्त होने के बाद बढ़ी चिंता
एसए अपार्टमेंट के दो पिलर पिछले महीने क्षतिग्रस्त हो गए थे। इससे भवन की मजबूती और उसमें रहने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई थी। स्थिति को देखते हुए एलडीए ने जैक लगवाकर भवन को संभालने की व्यवस्था की थी, ताकि तत्काल स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। इसके बाद अपार्टमेंट की तकनीकी स्थिति की जांच कराई गई।

बिल्डर के कदम पर टिकी नजर
ध्वस्तीकरण आदेश जारी होने के बाद अब एलडीए की नजर इसके अनुपालन पर रहेगी। बिल्डर निर्धारित अवधि में भवन गिराने की कार्रवाई करता है या नहीं, यह देखना होगा। तय समय में आदेश का पालन नहीं होने पर प्राधिकरण नियमानुसार कार्रवाई कर सकता है। दो पिलर क्षतिग्रस्त होने और निजी एजेंसी की जांच में भवन को खतरनाक बताए जाने के बाद यह मामला भवन सुरक्षा के लिहाज से भी अहम हो गया है। एलडीए ने शुक्रवार को एसए अपार्टमेंट को गिराने का आदेश जारी कर दिया।

अपार्टमेंट की जांच करने वाली निजी एजेंसी ने भवन को खतरनाक बताया है। जांच में भवन की स्थिति को लेकर सामने आई गंभीरता के बाद ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया गया है। अब बिल्डर को 14 दिन के भीतर अपने स्तर से अपार्टमेंट गिराना होगा।

एलडीए में 25 मई 2009 को आवेदन व 12 अगस्त 2009 को पहले तीन मंजिल का नक्शा पास हुआ था। तीन मंजिल बिना नक्शा पास कराए बनाया गया है। बिल्डिंग को 80 हाइड्रोलिक जैक लगाकर रोका गया है, ताकि रहने वाले अपना सामान निकाल सकें। इससे पहले लखनऊ के अलीगंज में जिस अवैध कांप्लेक्स में आग लगी थी उसपर भी एलडीए बुलडोजर एक्शन कर ध्वस्त कर चुका है।

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