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बिजली बिल नहीं भरा तो होगी कार्रवाई! पावरकॉम ने बकायेदारों के खिलाफ कसी कमर

लुधियाना. पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन सैंट्रल जोन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की विभिन्न टीमों द्वारा विभाग के डिफाल्टर उपभोक्ताओं के खिलाफ शिकंजा कसते हुए पिछले करीब अढ़ाई महीने के दौरान 231.43 करोड़ रुपए के बकाया खड़े बिलों की सफलतापूर्वक रिकवरी की गई है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार गत 31 जुलाई 2026 तक लुधियाना शहर से…

बिजली बिल नहीं भरा तो होगी कार्रवाई! पावरकॉम ने बकायेदारों के खिलाफ कसी कमर

लुधियाना.

पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन सैंट्रल जोन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की विभिन्न टीमों द्वारा विभाग के डिफाल्टर उपभोक्ताओं के खिलाफ शिकंजा कसते हुए पिछले करीब अढ़ाई महीने के दौरान 231.43 करोड़ रुपए के बकाया खड़े बिलों की सफलतापूर्वक रिकवरी की गई है।

प्राप्त आंकड़ों के अनुसार गत 31 जुलाई 2026 तक लुधियाना शहर से संबंधित पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन की 9 विभिन्न डिवीजनों सिटी सैंटर, सी.एम. सी. डिवीजन, फोकल प्वाइंट, सुंदर नगर, अग्र नगर, एस्टेट डिवीजन, जनता नगर, मॉडल टाऊन, सिटी वैस्ट डिवीजन के अलावा खन्ना सर्कल और सब अर्बन में बिजली विभाग के डिफाल्टर उपभोक्ता के सिर पर 564.43 करोड़ रुपए की भारी भरकम डिफॉल्टिंग राशि खड़ी हुई थी। इसे, ध्यान में रखते हुए पावरकॉम सैंट्रल जोन के चीफ इंजीनियर जगदेव सिंह हांस और उनकी समूची टीम द्वारा संबंधित डिफाल्टर उपभोक्ताओं को पिछले लंबे समय से बकाया खड़े बिल जमा करवाने के लिए आगे आने संबंधी अपील की गई जिसके लिए विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा घर-घर तक राब्ता कायम करते हुए लोगों को जागरूक किया गया कि वह बिना किसी देरी के अपने बकाया चल रहे बिल जमा करवाएं ताकि डिफॉल्टिंग अमाऊंट पर लगने वाली जुर्माना राशि और कनैक्शन काटने जैसी अन्य होने वाली परेशानियों से सुरक्षित बचा जा सके। चीफ इंजीनियर जगदेव सिंह हांस ने बताया कि अधिकारी एवं कर्मचारियों की पहलकदमी के चलते विभाग के संबंधित डिफाल्टर उपभोक्ताओं द्वारा गत 10 अक्तूबर तक पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन की सरकारी खजाने में 231.43 करोड़ रुपए जमा हुए हैं।

बिजली कनैक्शन काटने पर लगाई रोक
पावरकॉम के उच्च अधिकारियों द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली मीटर काटने पर फिलहाल पाबंदी लगा दी गई है। अधिकारियों द्वारा तर्क दिया गया है कि विभाग द्वारा उठाए गए इस कदम के पीछे का मकसद आम जनता को होने वाली परेशानियों से बचाना है। उन्होंने बताया कि मैनेजमैंट द्वारा यह फैसला घरेलू उपभोक्ताओं के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

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