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अमित शाह पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी की बढ़ेंगी मुश्किलें? सुल्तानपुर कोर्ट आज सुनाएगी फैसला

सुल्तानपुर  लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की आज मुश्किलें बढ़ सकती हैं. सुल्तानपुर की विशेष MP-MLA अदालत सोमवार को उनके खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में फैसला सुनाने वाली है. यह मामला साल 2018 में तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है. राहुल गांधी लखनऊ पहुंच गए…

अमित शाह पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी की बढ़ेंगी मुश्किलें? सुल्तानपुर कोर्ट आज सुनाएगी फैसला

सुल्तानपुर 

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की आज मुश्किलें बढ़ सकती हैं. सुल्तानपुर की विशेष MP-MLA अदालत सोमवार को उनके खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में फैसला सुनाने वाली है. यह मामला साल 2018 में तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है. राहुल गांधी लखनऊ पहुंच गए हैं। 

आइए इस केस की पूरी टाइमलाइन जानते हैं-

साल 2018- राहुल गांधी की टिप्पणी

8 मई: राहुल गांधी ने साल 2018 में कर्नाटक चुनाव के समय बेंगलुरु में एक चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिनजक टिप्पणी की थी. उस समय अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। 

4 अगस्त: इस मामले में बीजेपी नेता और जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी।  

साल 2023: अदालत ने किया था तलब
अदालत ने 27 नवंबर 2023 को राहुल गांधी को मुकदमे का सामना करने के लिए तलब किया था

साल 2024: राहुल गांधी को मिली थी जमानत
20 फरवरी:
कांग्रेस नेता राहुल गांधी अदालत में पेश हुए. अदालत में उन्होंने सरेंडर कर दिया था, जिसके बाद उन्हें जमानत मिल गई. हालांकि बाद में इस मामले में शिकायतकर्ता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के वॉयस सैंपल की तुलना कराने की मांग की। 

26 जुलाई: इस मामले में राहुल गांधी ने कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया. 

9 अक्टूबर: मामले में शिकायतकर्ता बीजेपी नेता और जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष विजय मिश्रा की गवाही दर्ज की गई. 

साल 2025: शिकायतकर्ता के गवाह की गवाही दर्ज

28 फरवरी: शिकायतकर्ता विजय मिश्रा के गवाह अनिल मिश्रा की गवाही दर्ज की गई. 

8 दिसंबर 2025: शिकायतकर्ता के दूसरे गवाह रामचंद्र दुबे की गवाही दर्ज की गई. 

साल 2026: गवाहों के बयान से लेकर फैसला
20 फरवरी:
इस मामले में सीआरपीसी की धारा 313 के तहत राहुल गांधी का बयान दर्ज किया गया. 12 मार्च को शिकायतकर्ता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के वॉयस सैंपल मिलान कराने की कोर्ट में अर्जी दाखिल की.

21 मई: मजिस्ट्रेट कोर्ट से अर्जी खारिज होने के बाद विजय मिश्रा ने सेशन कोर्ट में इसे चुनौती दी. 

15 जुलाई: एडीजे कोर्ट ने भी उनकी निगरानी अर्जी खारिज कर दी. 

10 सितंबर: जिला न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली अर्जी हाईकोर्ट में दाखिल की गई. न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने इसे भी खारिज कर दिया. 

6 अक्टूबर: मामले में बहस शुरू हुई. 

12 अक्टूबर: इस केस की सुनवाई पूरी हुई. 

26 अक्टूबर:  राहुल गांधी खिलाफ चल रहे 6 साल पुराने मानहानि मामले में आज सुल्तानपुर की विशेष MP-MLA अदालत फैसला सुनाने वाली है.

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