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आबकारी ने कल्दा में भारी मात्रा में कच्ची शराब और महुआ लाहन पकड़ा

आबकारी ने कल्दा में भारी मात्रा में कच्ची शराब और महुआ लाहन पकड़ा   पन्ना मध्य प्रदेश के आबकारी आयुक्त दीपक सक्सेना एवं पन्ना कलेक्टर हर्ष सिंह के निर्देश पर उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता सागर आलोक खरे के मार्गदर्शन में जिला आबकारी अधिकारी मुकेश मौर्य द्वारा सहायक जिला आबकारी अधिकारी शंभू दयाल सिंह जाटव को नोडल…

आबकारी ने कल्दा में भारी मात्रा में कच्ची शराब और महुआ लाहन पकड़ा

आबकारी ने कल्दा में भारी मात्रा में कच्ची शराब और महुआ लाहन पकड़ा 

 पन्ना
मध्य प्रदेश के आबकारी आयुक्त दीपक सक्सेना एवं पन्ना कलेक्टर हर्ष सिंह के निर्देश पर उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता सागर आलोक खरे के मार्गदर्शन में जिला आबकारी अधिकारी मुकेश मौर्य द्वारा सहायक जिला आबकारी अधिकारी शंभू दयाल सिंह जाटव को नोडल अधिकारी बनाकर टीम गठित कर जिले में अवैध शराब के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के अंतर्गत आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त पन्ना मुकेश पाण्डेय द्वारा बताया गया कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली ग्राम कल्दा में कई स्थानों पर लोग हाथभट्टी से महुए से कच्ची शराब बना रहे है । सूचना की पुष्टि होने पर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। उनके निर्देश पर ग्राम कल्दा में विभिन्न स्थानों पर दबिश दी गई । जिसमें श्रीमती मीना आदिवासी पति स्वर्गीय भीकम सिंह, उम्र 40 वर्ष, निवासी कल्दा थाना सलेहा के रिहायशी मकान से 5 लीटर हाथभट्टी कच्ची शराब 55 किग्रा महुआ लाहन जप्त किया गया।  श्रीमती कमला आदिवासी पति दुखी आदिवासी, उम्र 45 वर्ष के जंगल से लगे खेत से 20 लीटर हाथभट्टी कच्ची शराब 120 किग्रा महुआ लाहन बरामद किया गया । बुद्धु आदिवासी पति लमूरा आदिवासी, उम्र 35 वर्ष के रिहायशी मकान से 10 लीटर हाथभट्टी कच्ची शराब 90 किग्रा महुआ लाहन जप्त किया गया।  उमेश ढीमर पिता हल्कू ढीमर, उम्र 30 वर्ष के रिहायशी मकान और उससे लगे बाड़े से 12 लीटर हाथभट्टी कच्ची शराब 90 किग्रा महुआ लाहन पकड़ा गया । इतैया आदिवासी पिता प्रेमलाल आदिवासी, उम्र 53 वर्ष निवासी कल्दा के रिहायशी मकान से 25 लीटर हाथभट्टी कच्ची शराब 120 किग्रा महुआ लाहन जप्त किया गया। कुल 72 लीटर हाथभट्टी 475 किग्रा महुआ लाहन अनुमानित कीमत 58300 रूपये है  । जप्त किए गए महुआ लाहन को मौके पर ही नमूना लेकर विधिवत नष्टीकरण किया गया है। सभी पांचों आरोपियों के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34 (1) के अलग अलग आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किए गए है । हाथभट्टी महुए से बनाई जा रही कच्ची शराब मानव जीवन के लिए नुकसानदायक हो सकती है, इसलिए मौके पर उपस्थित ग्रामीणों को इस बारे में समझाईश दी गई । इस कार्रवाई में आबकारी उपनिरीक्षक मुकेश पाण्डेय, आबकारी आरक्षक उमाशंकर साहू, नगर सैनिक वीरेंद्र यादव, मोतीलाल प्रजापति, कौशल्या बाई और राजेश पटेल सम्मिलित रहे ।

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