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हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, CGGST के 42 निरीक्षकों को वापस जाना होगा पुराने पद पर

बिलासपुर. छत्तीसगढ़ के राज्य कर (स्टेट GST) विभाग में लिपिक से वाणिज्यिक कर निरीक्षक बने 42 कर्मचारियों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पदोन्नति रद्द करने के विभागीय आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका बिलासपुर हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। इस फैसले के बाद अब इन कर्मचारियों को वापस अपने मूल पद…

हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, CGGST के 42 निरीक्षकों को वापस जाना होगा पुराने पद पर

बिलासपुर.

छत्तीसगढ़ के राज्य कर (स्टेट GST) विभाग में लिपिक से वाणिज्यिक कर निरीक्षक बने 42 कर्मचारियों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पदोन्नति रद्द करने के विभागीय आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका बिलासपुर हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। इस फैसले के बाद अब इन कर्मचारियों को वापस अपने मूल पद यानी लिपिक के रूप में ही काम करना होगा।

दरअसल, मामला वर्ष 2021 और 2022 में हुई सीमित विभागीय भर्ती परीक्षाओं के जरिए लिपिकों को वाणिज्यिक कर निरीक्षक बनाने से जुड़ा है। विभाग ने कथित अनियमितताओं के चलते 42 कर्मचारियों की पदोन्नति रद्द कर उन्हें मूल पद पर वापस भेजने का आदेश जारी किया था। कर्मचारियों ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन याचिका खारिज होने से उन्हें फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है।

सितंबर में विभाग ने रद्द की थी 42 कर्मचारियों की पदोन्नति
राज्य कर विभाग ने आदेश जारी कर दोनों वर्षों की विभागीय परीक्षाओं के जरिए पदोन्नत हुए 42 कर्मचारियों की पदोन्नति निरस्त कर दी थी। यह कार्रवाई राज्यकर आयुक्त पुष्पेंद्र कुमार मीणा की ओर से गठित जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर की गई थी। विभाग की जांच में भर्ती प्रक्रिया के दौरान कई तरह की अनियमितताएं सामने आने की बात कही गई थी। इसके बाद पदोन्नति रद्द कर सभी संबंधित कर्मचारियों को उनके मूल लिपिक पद पर वापस भेजने का फैसला लिया गया था। विभाग ने संभावित कानूनी चुनौती को देख हाईकोर्ट में कैविएट भी दाखिल की थी।

भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया पर उठे थे सवाल
जांच रिपोर्ट में वर्ष 2021 और 2022 की सीमित विभागीय भर्ती परीक्षाओं की चयन प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए गए थे। सामने आई जानकारी के मुताबिक, दोनों परीक्षाओं में परिणाम की सार्वजनिक सूची जारी किए बिना ही चयन सूची तैयार कर दी गई थी। आरक्षण के नियमों के पालन को लेकर भी आपत्तियां सामने आई थीं। जांच के दौरान चयनित अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं में भी समानताएं मिलने की बात कही गई। कई अभ्यर्थियों के जवाब मॉडल आंसर से हूबहू मेल खाते पाए गए थे। डॉ. खूबचंद बघेल की जीवनी पर लिखे गए निबंध में भी कई कॉपियों के जवाब एक जैसे होने का दावा किया गया था। इसके अलावा कुछ कर्मचारियों की शैक्षणिक योग्यता और पात्रता को लेकर भी सवाल उठे थे। आरोप था कि निर्धारित कट-ऑफ तारीख तक कुछ अभ्यर्थी स्नातक नहीं थे, लेकिन उनके लिए पात्रता की तारीख में बदलाव किया गया। जांच में ऐसे मामलों का भी जिक्र था, जिनमें भृत्य के पद पर नियुक्त कर्मचारी कम समय में लिपिक और फिर वाणिज्यिक कर निरीक्षक बन गए थे।

प्रश्नपत्र और उत्तर पुस्तिकाओं की गोपनीयता पर भी सवाल
भर्ती प्रक्रिया में परीक्षा की गोपनीयता को लेकर भी आपत्तियां सामने आई थीं। जांच में चयन समिति के सदस्यों के हवाले से बताया गया था कि तत्कालीन आयुक्त समीर विश्नोई ने परीक्षा हॉल में प्रश्नपत्र और उत्तर पुस्तिकाएं बिना सील किए पहुंचाई थीं। वहीं, सूचना के अधिकार के तहत परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं मांगने वाले आवेदकों के मामलों में भी विवाद हुआ था। आरोप था कि RTI आवेदकों को जानकारी देने की प्रक्रिया प्रभावित करने के लिए तत्कालीन जनसूचना अधिकारियों को हटाकर चयन समिति के सदस्यों को ही यह जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। इनमें तत्कालीन अपर आयुक्त कल्पना तिवारी, टीआर धुर्वे और रौशन सिंह के नाम शामिल थे।

2021 बैच के इन 21 कर्मचारियों की पदोन्नति हुई थी रद्द
आकाश त्रिपाठी, दिव्य प्रकाश वर्मा, भरत लाल साहू, ओम नारायण बघेल, संतु राम सलाम, नीरज श्रीवास्तव, अमित हुमने, भूषण कुर्रे, तोमन लाल भुआर्या, यज्ञेश दीवान, पुष्पेंद्र करश, विधान रंजन कुल्लू, युगल किशोर साहू, मलिक राम बांधे, लाल साय राम, गो शिवेंद्र टांडे, सत्य नारायण नेताम, मोनिका दीवान, जितेंद्र नेताम, दुरूपरसाय मांझी और अनिल कुमार जांगड़े।

2022 बैच के 21 कर्मचारी भी प्रभावित
सुरेश कुमार गुप्ता, प्रभात चन्द्र तिवारी, अजय कौशिक, हितेश कुमार दुबे, दीपा उधवानी, रितु सोनकर, दीपेश कुमार साहू, गायत्री सिन्हा, गजेंद्र कुमार तिवारी, ओम प्रकाश साहू, मनीष चेलक, ताम्रध्वज साहू, नंदनी साहू, दीपक तुरियाकर, अमर सिंह कंवर, उदयराम ध्रुव, रमेश कुमार धृतलहरे, दीप्ति मरकाम, चंद्रकांत ठाकुर, दीपक कुजूर और राकेश कुमार मिंज।

हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब क्या होगा?
अमित हुमने की याचिका खारिज होने के बाद 42 कर्मचारियों की पदोन्नति रद्द करने का विभागीय आदेश बरकरार है। ऐसे में विभाग को अब संबंधित कर्मचारियों को उनके मूल लिपिक पद पर वापस पदस्थ करने की प्रक्रिया आगे बढ़ानी होगी।

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