ट्रैफिक चालानों के लिए नई डिजिटल व्यवस्था, 45 दिन में करना होगा फैसला या भुगतान

नई दिल्ली  दिल्ली सरकार जल्द ही ट्रैफिक चालानों के निपटारे और शिकायतों के समाधान के लिए नई डिजिटल व्यवस्था लागू करने जा रही है। इसके लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अपने ई-चालान सिस्टम को अपग्रेड कर रही है। अधिकारियों के मुताबिक नया प्लेटफॉर्म अगले एक महीने के भीतर तैयार हो जाएगा, जिससे चालान जारी करने से…

ट्रैफिक चालानों के लिए नई डिजिटल व्यवस्था, 45 दिन में करना होगा फैसला या भुगतान

नई दिल्ली
 दिल्ली सरकार जल्द ही ट्रैफिक चालानों के निपटारे और शिकायतों के समाधान के लिए नई डिजिटल व्यवस्था लागू करने जा रही है। इसके लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अपने ई-चालान सिस्टम को अपग्रेड कर रही है। अधिकारियों के मुताबिक नया प्लेटफॉर्म अगले एक महीने के भीतर तैयार हो जाएगा, जिससे चालान जारी करने से लेकर शिकायत दर्ज करने, जुर्माना भरने और अदालत में अपील करने तक की प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाएगी।

इस नई व्यवस्था का मकसद ट्रैफिक नियम उल्लंघन से जुड़े मामलों में पारदर्शिता बढ़ाना और अदालतों पर पड़ने वाले बोझ को कम करना है। दिल्ली सरकार केंद्र सरकार द्वारा संशोधित मोटर वाहन नियमों को लागू करने की तैयारी कर रही है, जिसके तहत चालान से जुड़े मामलों के लिए पहले डिजिटल शिकायत निवारण प्रक्रिया अपनानी होगी।

ई-चालान सिस्टम में होंगे अहम बदलाव
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के डीसीपी (ट्रैफिक मुख्यालय) एस.के. सिंह ने बताया कि नए नियमों के अनुसार चालान जारी करते समय वाहन चालक, वाहन और चालान करने वाले अधिकारी की तस्वीर लेना अनिवार्य होगा। अपग्रेडेड पोर्टल पर चालान की पूरी प्रक्रिया का डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा।

45 दिन में करना होगा फैसला
नए नियमों के तहत वाहन चालक को चालान जारी होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर जुर्माना जमा करना होगा या फिर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करनी होगी। यदि इस अवधि में कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो चालान को स्वीकार माना जाएगा। इसके बाद भुगतान के लिए 30 दिन का अतिरिक्त समय मिलेगा। शिकायत खारिज होने पर अदालत में जाने से पहले चालान राशि का 50 प्रतिशत जमा करना अनिवार्य होगा।

CCTV चालान भी होंगे शामिल
नया सिस्टम CCTV कैमरों और अन्य डिजिटल निगरानी प्रणालियों से जारी होने वाले चालानों को भी जोड़ेगा। मोबाइल नंबर उपलब्ध होने पर ई-चालान तीन दिन के भीतर भेजा जाएगा, जबकि नंबर उपलब्ध न होने पर 15 दिन के भीतर नोटिस जारी किया जाएगा।

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