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बिहार सरकार की बड़ी घोषणा: अब हाईवे और बड़े पुलों पर देना होगा टोल, जारी हुई नई नियमावली

पटना बिहार में स्टेट हाईवे, बड़े पुलों, बाइपास और सुरंगों पर टोल टैक्स लगेगा। इसको लेकर राज्य में बिहार पथ उपयोगकर्ता शुल्क (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) नियमावली 2026 की अधिसूचना सोमवार को जारी कर दी गई। इसके साथ ही राज्य का टोल टैक्स नीति प्रदेश में लागू हो गई। दो लेन से अधिक तथा…

बिहार सरकार की बड़ी घोषणा: अब हाईवे और बड़े पुलों पर देना होगा टोल, जारी हुई नई नियमावली

पटना
बिहार में स्टेट हाईवे, बड़े पुलों, बाइपास और सुरंगों पर टोल टैक्स लगेगा। इसको लेकर राज्य में बिहार पथ उपयोगकर्ता शुल्क (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) नियमावली 2026 की अधिसूचना सोमवार को जारी कर दी गई। इसके साथ ही राज्य का टोल टैक्स नीति प्रदेश में लागू हो गई। दो लेन से अधिक तथा चार लेन से कम के स्टेट हाईवे पर तय राशि का 60 प्रतिशत टोल टैक्स लगेगा। चार लेन तथा इससे अधिक चौड़ी सड़कों पर तय राशि का सौ प्रतिशत टोल टैक्स लगेगा। इसी प्रकार मध्यवर्ती लेन (5.5 मीटर चौड़ी) सड़क पर 50 प्रतिशत टैक्स लगेगा। अब इसी नीति के आधार पर टोल टैक्स वसूली की कार्ययोजना तैयार की जाएगी।

इसको लेकर पथ निर्माण विभाग उन पथों और पुलों का चयन कर रहा है, जिसपर टोल टैक्स की वसूली की जाएगी। विभाग एक आकलन कर लेगा कि किस पथ से कितने वाहन गुजरते हैं। इसके बाद टोट टैक्स की जिम्मेदारी देने के लिए निजी एजेंसी का चयन किया जाएगा। इन एजेंसियों के चयन के लिए निविदा कुछ दिनों में जारी की जाएगी। इसके बाद टोल वसूली निजी एजेंसी के माध्यम से शुरू हो जाएगी। यदि वाहन मालिक निर्धारित शुक्ल का भुगतान नहीं करता है तो उस पर तिगुना जुर्माना लगेगा।

पुल पर निर्धारण अलग
पुल पर टोल टैक्स का निर्धारण उसकी लंबाई में दस गुना जोड़कर किया जाएगा। यानी कोई 50 किमी सड़क है, उसमें पांच किमी लंबा पुल और 45 किमी सड़क का हिस्सा है तो उस पर कुल टोल टैक्स 45 प्लस 50 अर्थात 95 किमी पर तय होगा। दोपहिया, तिपहिया, ट्रैक्टरों और कंबाइन हार्वेस्टरों और पशु-चलित वाहन पर कर नहीं लगेगा। सर्विस रोड होगा तो यह छूट नहीं मिलेगी।

वाहनों से टोल टैक्स की निर्धारित दर गाड़ी में लगे फास्ट टैग या अन्य स्वीकृत इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों के माध्यम से ही कटेगी। विशिष्ट श्रेणियों के लिए छूट एवं पात्र उपयोगकर्ताओं के लिए रियायती पास एवं बहु-यात्रा रियायतों का भी प्रावधान किया गया है। इसमें बिना फास्ट टैग वाले वाहनों के मामलों में अधिक शुल्क और अधिक भारयुक्त वाहनों के मामले में भी अधिक शुल्क लेने के प्रावधान किए गए हैं।

इस तरह लगेंगे शुल्क
● वैन, कार, जीप समेत जैसे अन्य हल्के वाहनों पर 1.25 रुपये प्रति किमी।

● छोटे व्यावसायिक वाहनों (मिनी बस-माल वाहन) पर 2 रुपये प्रति किमी।

● बस और ट्रक, जो दो धुरी वाले हैं, उनपपर 4.25 रुपये प्रति किमी।

● तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन पर 4.60 रुपये प्रति किमी।

● भारी निर्माण मशीनरी या उर्थ मूविंग उपस्कर, छह धुरी वाले से 6.65 6.65 रुपये प्रति किमी।

● विशाल आकार के वाहन (सात या अधिक धुरी वाले) से 8.10 रुपये प्रति किमी।

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