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जांजगीर-चांपा में ACB की बड़ी कार्रवाई, ₹10 हजार रिश्वत लेते प्रिंसिपल और बाबू गिरफ्तार

जांजगीर- चांपा जांजगीर- चांपा जिले में एसीबी बिलासपुर की ट्रैप कार्यवाही ::  10000  रुपये रिश्वत  लेते हुए शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला किरारी  की प्रिंसिपल और बाबू एसीबी की गिरफ्त में  रिश्वती रकम बरामद  अपने ही स्कूल के सहायक ग्रेड 3  से वेतन वृद्धि का एरियर निकालने के एवज में मांगी गई थी रिश्वत ।  प्रार्थी…

जांजगीर-चांपा में ACB की बड़ी कार्रवाई, ₹10 हजार रिश्वत लेते प्रिंसिपल और बाबू गिरफ्तार

जांजगीर- चांपा

जांजगीर- चांपा जिले में एसीबी बिलासपुर की ट्रैप कार्यवाही ::
 10000  रुपये रिश्वत  लेते हुए शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला किरारी  की प्रिंसिपल और बाबू एसीबी की गिरफ्त में 
रिश्वती रकम बरामद 
अपने ही स्कूल के सहायक ग्रेड 3  से वेतन वृद्धि का एरियर निकालने के एवज में मांगी गई थी रिश्वत ।
 प्रार्थी —मनीष राठौर सहायक ग्रेड 3 शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय किरारी जिला जांजगीर चांपा 

 ⁠आरोपी —-
१. महिला प्राचार्य  अंजुला सोनी 
 २. स्कूल का बाबू सहायक ग्रेड ३ विकास मसीह 

शिकायतकर्ता मनीष राठौर द्वारा एसीबी इकाई बिलासपुर में यह शिकायत की गई थी कि सहायक ग्रेड ३ के पद पर उसकी परिवीक्षा अवधि समाप्त होने पर उसका नियमितीकरण वर्ष2025 में हुआ है। उसका वर्ष २०२२ से जून २०२६ तक का वेतन वृद्धि एरियर करीब ८० हज़ार रुपये का बनना है जिसके लिए स्कूल की प्राचार्य अंजुला सोनी द्वारा एरियर निकालने के लिए उससे पहले २०००० रुपये रिश्वत की माँग की गई जिस पर उसके द्वारा निवेदन किए  जाने पर अंजुला सोनी द्वारा १०००० रुपये रिश्वत के रूप में देने को कहा जा रहा है जबकि वह उसे रिश्वत नहीं देना चाहता बल्कि उसे रिश्वत लेते हुए पकड़वाना चाहता है । शिकायत का सत्यापन कराए जाने पर शिकायत सही पाए जाने पर एसीबी इकाई बिलासपुर द्वारा ट्रैप की योजना बनायी जाकर आज दिनांक को प्रार्थी को रिश्वती रकम १०००० रुपये अंजुला सोनी को देने हेतु भेजे जाने पर  प्रार्थी द्वारा स्कूल में रिश्वती रकम अंजुला सोनी को देने का प्रयास करने पर उनके द्वारा रिश्वती रकम को अपने स्कूल के सहायक ग्रेड ३ विकास मसीह को देने हेतु कहे जाने पर प्रार्थी द्वारा विकास मसीह को रिश्वत रकम दिए जाने पर आसपास में  फैली एसीबी बिलासपुर की टीम द्वारा प्राचार्य अंजुला सोनी और सहायक ग्रेड ३ विकास मसीह को पकड़ लिया गया। रिश्वती रकम को बरामद करके एसीबी द्वारा दोनों आरोपियों के विरुद्ध धारा 7,12 भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 के तहत कार्यवाही की जा रही है।एसीबी बिलासपुर की यह लगातार 56 वीं ट्रैप कार्यवाही है ।

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