झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती: 1 जुलाई से मेडिकल जांच, JSSC ने जारी किया शेड्यूल

रांची  झारखंड में सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए दो बड़ी खबरें हैं। जहां एक तरफ JSSC उत्पाद सिपाही भर्ती-2023 की मेडिकल जांच 1 से 14 जुलाई तक कराने की तिथि घोषित हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ वर्ष 2016 की शिक्षक नियुक्ति मामले की जांच कर रही फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने…

झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती: 1 जुलाई से मेडिकल जांच, JSSC ने जारी किया शेड्यूल

रांची
 झारखंड में सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए दो बड़ी खबरें हैं। जहां एक तरफ JSSC उत्पाद सिपाही भर्ती-2023 की मेडिकल जांच 1 से 14 जुलाई तक कराने की तिथि घोषित हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ वर्ष 2016 की शिक्षक नियुक्ति मामले की जांच कर रही फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगी हैं।
उत्पाद सिपाही भर्ती: रांची सदर अस्पताल में 1-14 जुलाई तक मेडिकल जांच
झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा-2023 के तहत अभ्यर्थियों की मेडिकल जांच एक से 14 जुलाई तक रांची सदर अस्पताल में होगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इस संबंध में शनिवार को सूचना प्रकाशित कर दी। आयाेग के अनुसार, आरक्षण कोटिवार रिक्तियों की संख्या के तीन गुना अभ्यर्थियों का चयन मेडिकल जांच के लिए किया गया है।

यह जांच झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली (पुलिस सेवा के लिए भर्ती पद्धति) 2014 में वर्णित प्रविधानों के अनुसार अधिसूचित चयन पर्षद द्वारा की जाएगी। चयन पर्षद के निर्णय के विरूद्ध अपील एपेक्स मेडिकल बोर्ड में होगा तथा इसका निर्णय अंतिम होगा। चिकित्सीय जांच के बाद प्रमाण पत्रों का सत्यापन आयोग द्वारा करते हुए परिणाम प्रकाशित किया जाएगा।

इस क्रम में पद रिक्त रह जाने की स्थिति में आयोग पुन: अपेक्षित संख्या में लिखित परीक्षा के मेधाक्रम में नीचे के अभ्यर्थियों की सूची चिकित्सीय जांच परीक्षा के आयोजन के लिए चयन पर्षद को उपलब्ध कराएगा। बताते चलें कि यह परीक्षा 12 अप्रैल को रांची, रामगढ़, खूंटी, बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, देवघर एवं दुमका में किया गया था।

शिक्षक नियुक्ति 2016: फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने 1 अगस्त तक मांगी आपत्तियां
स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 की जांच करने वाली वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस गौतम कुमार चौधरी ने मामले की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता से सरकार के डाटा पर एक अगस्त तक आपत्तियां मांगी हैं।

इससे पहले फैक्ट फाइंडिंग कमीशन को सरकार की ओर से नियुक्त अभ्यर्थियों से संबंधित विस्तृत डाटा की उपलब्ध कराई गई। मामले में अगली सुनवाई एक अगस्त को होगी

पिछली सुनवाई को कमीशन ने कहा था कि सरकार ने अभ्यार्थियों की नियुक्ति से संबंधित विवरण को अलग-अलग दिए जाने की बजाय संयुक्त रूप से एक साथ करके दिया है, इसे अलग-अलग रूप में दिया जाए। कमीशन ने राज्य सरकार को नियुक्ति सभी अभ्यर्थियों का परिणाम विषयवार और श्रेणी वार प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।

 

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